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RBI का बड़ा बैंकिंग फेरबदल: 2026 तक जोखिम भरे व्यवसायों को अलग करें! महत्वपूर्ण नए नियम हुए सामने

Banking/Finance|5th December 2025, 1:48 PM
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AuthorAditi Singh | Whalesbook News Team

Overview

भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को मार्च 2026 तक अपनी मुख्य बैंकिंग गतिविधियों को जोखिम भरी गैर-मुख्य (non-core) गतिविधियों से अलग करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह संशोधित दिशानिर्देश, जो बोर्ड की मंजूरी से कई ऋण देने वाली संस्थाओं (lending entities) की अनुमति देता है और मार्च 2028 की कार्यान्वयन समय-सीमा तय करता है, HDFC बैंक और Axis बैंक जैसे संस्थानों को पिछली, अधिक कठोर प्रस्तावों की तुलना में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है।

RBI का बड़ा बैंकिंग फेरबदल: 2026 तक जोखिम भरे व्यवसायों को अलग करें! महत्वपूर्ण नए नियम हुए सामने

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें मार्च 2026 तक अपनी मुख्य बैंकिंग परिचालन (core banking operations) को जोखिम भरी, गैर-मुख्य (non-core) व्यावसायिक खंडों से अलग करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित और प्रस्तुत करनी होगी। यह महत्वपूर्ण नियामक बदलाव, जिसकी अंतिम कार्यान्वयन समय-सीमा 31 मार्च, 2028 तय की गई है, पहले के अधिक प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देशों से एक उल्लेखनीय समायोजन का प्रतिनिधित्व करता है।

RBI का नया आदेश:

  • बैंकों को अब अपने मौलिक, कम जोखिम वाले परिचालनों को सट्टा या उच्च जोखिम वाले उपक्रमों से अलग करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना होगा।
  • इसका लक्ष्य वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और जमाकर्ताओं की रक्षा करना है, यह सुनिश्चित करके कि मुख्य बैंकिंग कार्यों को गैर-मुख्य गतिविधियों के प्रदर्शन से खतरा न हो।

मुख्य तिथियां और समय-सीमाएं:

  • बैंकों को अपनी विस्तृत रिंगफेंसिंग योजनाएं मार्च 2026 तक RBI को प्रस्तुत करनी होंगी।
  • इन संरचनात्मक परिवर्तनों का पूर्ण कार्यान्वयन 31 मार्च, 2028 तक पूरा किया जाना चाहिए।

पिछली दिशानिर्देशों से बदलाव:

  • यह नया दृष्टिकोण RBI के पिछले साल अक्टूबर में जारी किए गए प्रारंभिक दिशानिर्देशों से एक प्रस्थान है।
  • उन पहले के नियमों में यह अनिवार्य था कि एक बैंक समूह के भीतर, केवल एक इकाई ही एक विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय कर सकती थी, जिससे कई सहायक कंपनियों के लिए संभावित अनिवार्य डीमर्जर्स (spin-offs) हो सकते थे।

बैंकों पर प्रभाव:

  • संशोधित दिशानिर्देशों से विशेष रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों को काफी राहत मिली है।
  • HDFC बैंक और Axis बैंक जैसे संस्थान, जो अलग ऋण देने वाली इकाइयां संचालित करते हैं, उन्हें यह समायोजन पहले की अपेक्षा कम विघटनकारी लगेगा।
  • यह लचीलापन इन बैंकों को बोर्ड की निगरानी के साथ अपने विविध परिचालनों को जारी रखने की अनुमति देता है।

विदेशी परिचालन:

  • RBI ने अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए भी नियमों को स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि बैंकों को अपनी विदेशी शाखाओं के लिए केंद्रीय बैंक से 'आपत्ति न होने का प्रमाण पत्र' (No Objection Certificate - NOC) प्राप्त करना होगा।
  • यदि ये शाखाएं ऐसे व्यवसाय करना चाहती हैं जो मूल संस्था को भारत में अनुमति नहीं है, तो इस NOC की आवश्यकता होगी।

गैर-वित्तीय होल्डिंग कंपनियां:

  • एक अलग लेकिन संबंधित विकास में, RBI ने गैर-वित्तीय होल्डिंग कंपनियों के लिए कुछ मानदंडों में ढील दी है।
  • ये संस्थाएं अब म्यूचुअल फंड प्रबंधन, बीमा, पेंशन फंड प्रबंधन, निवेश सलाह (investment advisory) और ब्रोकिंग जैसे व्यवसायों में संलग्न हो सकती हैं।
  • पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता के बजाय, इन कंपनियों को अब केवल RBI को सूचित करना होगा, बोर्ड द्वारा ऐसे गतिविधियों को करने का निर्णय लेने के 15 दिनों के भीतर।

प्रभाव:

  • इस नियामक विकास से भारत में एक अधिक लचीला और संरचित बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • इसका उद्देश्य परिचालन विविधीकरण को मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ संतुलित करना है, जिससे संभावित रूप से अधिक स्थिर वित्तीय संस्थान और बेहतर निवेशक विश्वास बढ़ेगा।
  • प्रभाव रेटिंग: 8/10।

कठिन शब्दों की व्याख्या:

  • रिंगफेंसिंग (Ringfencing): किसी व्यवसाय की विशिष्ट संपत्तियों या परिचालनों को जोखिम या कानूनी दावों से बचाने के लिए बाकी व्यवसाय से अलग करना।
  • मुख्य व्यवसाय (Core Business): बैंक की मुख्य, मौलिक गतिविधियाँ, जिसमें आमतौर पर जमा लेना और ऋण प्रदान करना शामिल है।
  • गैर-मुख्य व्यवसाय (Non-core Business): बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ जो उसके प्राथमिक बैंकिंग कार्यों के लिए केंद्रीय नहीं हैं, अक्सर उच्च जोखिम या विशेष सेवाएँ शामिल करती हैं।
  • ऋण देने वाली इकाइयां (Lending Units): बैंक की सहायक कंपनियाँ या विभाग जो विशेष रूप से ऋण प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
  • आपत्ति न होने का प्रमाण पत्र (No Objection Certificate - NOC): एक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज जो बताता है कि आवेदक को किसी विशेष गतिविधि को करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
  • गैर-वित्तीय होल्डिंग कंपनियां (Non-financial Holding Companies): मूल कंपनियाँ जो अन्य कंपनियों में नियंत्रक हिस्सेदारी रखती हैं लेकिन स्वयं वित्तीय सेवाओं को अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में नहीं करती हैं।
  • म्यूचुअल फंड (Mutual Fund): एक निवेश वाहन जो कई निवेशकों से एकत्र किए गए धन के एक पूल से बनता है, ताकि स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य संपत्तियों में निवेश किया जा सके।
  • बीमा (Insurance): एक अनुबंध, जिसे एक पॉलिसी के रूप में दर्शाया जाता है, जो किसी व्यक्ति या इकाई को वित्तीय नुकसान से बचाता है।
  • पेंशन फंड प्रबंधन (Pension Fund Management): पेंशन योजनाओं की भविष्य की सेवानिवृत्ति दायित्वों को पूरा करने के लिए उनकी संपत्तियों का प्रबंधन करने की प्रक्रिया।
  • निवेश सलाह (Investment Advisory): ग्राहकों को उनके निवेश पर पेशेवर सलाह देना।
  • ब्रोकिंग (Broking): ग्राहकों की ओर से वित्तीय साधनों को खरीदने और बेचने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

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