आईसीआईसीआई बैंक पर ₹238 करोड़ का भारी टैक्स झटका! क्या इस GST की मार से निवेशकों को लगेगा झटका?

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AuthorNeha Patil | Whalesbook News Team

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आईसीआईसीआई बैंक ने गुरुवार को बताया कि उसे कर अधिकारियों से 237.9 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है। यह माल और सेवा कर (GST) के कथित कम भुगतान के लिए है, जिसमें टैक्स, जुर्माना और लागू ब्याज शामिल है। बैंक इस नोटिस को कानूनी चैनलों के माध्यम से चुनौती देने का इरादा रखता है।

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आईसीआईसीआई बैंक ने गुरुवार को खुलासा किया कि उसे कर अधिकारियों से लगभग 237.9 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (GST) डिमांड नोटिस मिला है। यह नोटिस महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जारी किया गया है, जिसमें GST के कथित कम भुगतान का आरोप है। इस बड़ी राशि में 216.27 करोड़ रुपये टैक्स, 21.63 करोड़ रुपये जुर्माना, और लागू ब्याज शामिल है। बैंक को यह डिमांड नोटिस 17 दिसंबर को मिला था और यह महाराष्ट्र GST अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत है। बैंक ने अपने विनियामक फाइलिंग में कहा है कि, "हालांकि बैंक को पिछले आदेशों/शो कॉज नोटिस पर समान मुद्दों पर मुकदमेबाजी (रिट याचिका सहित) का अनुभव है, चूंकि उपरोक्त में शामिल कुल/संचयी राशि materiality threshold को पार कर जाती है, इसलिए इस मामले को रिपोर्ट किया जा रहा है।" बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह नियत समय के भीतर उचित कानूनी माध्यमों से इस आदेश को चुनौती देगा, जिसमें रिट याचिका या अपील दायर करना शामिल है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राशि कंपनी की आंतरिक materiality threshold से अधिक है। यह खबर ICICI Bank के शेयर की कीमत में अल्पकालिक अस्थिरता पैदा कर सकती है, क्योंकि निवेशक इस जानकारी और संभावित निहितार्थों को समझेंगे। यह घटना बड़े निगमों के लिए नियामक अनुपालन और कर विवादों से जुड़े परिचालन जोखिमों को भी उजागर करती है।

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