Indian Arbitration में देरी क्यों? पूर्व जज ने Section 34 पर उठाए सवाल

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
Indian Arbitration में देरी क्यों? पूर्व जज ने Section 34 पर उठाए सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज, बदर दुरेज अहमद, ने भारतीय अदालतों की मध्यस्थता (Arbitration) के फैसलों में बार-बार दखल देने की आलोचना की है। उनका कहना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 का 'छुपे हुए अपील' की तरह दुरुपयोग हो रहा है, जिससे लंबी देरी हो रही है और भारतीय व्यवसाय सिंगापुर और लंदन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख कर रहे हैं।

क्या हुआ?

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस बदर दुरेज अहमद, ने भारत में मध्यस्थता (Arbitration) की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। हाल की एक चर्चा में, उन्होंने बताया कि मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य, जो व्यापारिक विवादों को तेजी से और अंतिम रूप से सुलझाने का एक तरीका प्रदान करना है, अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप के कारण बाधित हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act) की धारा 34 की ओर इशारा किया, और तर्क दिया कि इसे लगातार एक दूसरी अपील के चैनल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पक्षकारों को फैसलों को चुनौती देने और लंबी कानूनी लड़ाइयों को फिर से शुरू करने का मौका मिल रहा है।

निवेशकों के लिए यह क्यों मायने रखता है?

कंपनियों और निवेशकों के लिए, मध्यस्थता अक्सर वाणिज्यिक अनुबंधों को निपटाने का पसंदीदा तरीका होता है क्योंकि यह पारंपरिक अदालती मुकदमेबाजी की तुलना में तेज माना जाता है। जब अदालतें बार-बार इन मध्यस्थता निर्णयों को रद्द करती हैं या उनमें देरी करती हैं, तो इससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनिश्चितता पैदा होती है। यह जोखिम विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और बड़े पैमाने पर विनिर्माण फर्मों के लिए अधिक है जो स्पष्ट संविदा प्रवर्तन (contractual enforcement) पर निर्भर करती हैं। अंतिम, लागू करने योग्य निर्णय जल्दी प्राप्त करने में असमर्थता कंपनी की पूंजी को फंसा सकती है, परियोजना के पूरा होने में देरी कर सकती है, और कानूनी लागत बढ़ा सकती है, जो अंततः कंपनी के मुनाफे को प्रभावित करती है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों की ओर बदलाव

जस्टिस अहमद ने बताया कि मौजूदा माहौल भारतीय निगमों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को सिंगापुर या लंदन जैसे विदेशी स्थानों को मध्यस्थता के लिए चुनने पर मजबूर कर रहा है। जब कंपनियां इन अंतरराष्ट्रीय केंद्रों को चुनती हैं, तो उन्हें कानूनी फीस और यात्रा के कारण अधिक लागत वहन करनी पड़ती है। हालांकि, वे भारतीय न्यायिक प्रणाली से जुड़ी अप्रत्याशितता और प्रक्रियात्मक देरी से बचने के लिए ऐसा करती हैं। यह बदलाव भारतीय कानूनी क्षेत्र के लिए व्यवसाय का नुकसान दर्शाता है और घरेलू विवाद समाधान ढांचे (dispute resolution framework) के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान को उजागर करता है।

कानूनी ढांचे के भीतर चुनौतियाँ

अदालतों की भूमिका के अलावा, पूर्व जज ने बताया कि भारत में एक समर्पित मध्यस्थता बार (arbitration bar) की कमी देरी में योगदान करती है। मध्यस्थता का संचालन करने वाले कई वकील नियमित अदालतों में भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे शेड्यूलिंग में टकराव होता है और मध्यस्थता में औपचारिक कोर्टरूम प्रक्रियाओं को लागू करने की प्रवृत्ति होती है, जो आदर्श रूप से अधिक लचीली होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश कभी-कभी न्यायाधीश के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं से आगे बढ़ने में संघर्ष करते हैं, जो प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है।

निवेशक आगे क्या ट्रैक करें?

निवेशकों को मध्यस्थता निर्णयों के प्रवर्तन (enforcement) को मजबूत करने के लिए नियामक और कानूनी नीतियों के विकास पर करीब से नजर रखनी चाहिए। प्रमुख निगरानी योग्य बातों में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में कोई भी भविष्य का संशोधन, भारत में अधिक विशिष्ट संस्थागत मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना, और अदालती निर्णय शामिल हैं जो न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। कंपनियां अक्सर अपनी वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही फाइलिंग में चल रहे कानूनी विवादों और मध्यस्थता मामलों का खुलासा करती हैं; ये दस्तावेज़ निवेशकों के लिए लंबित मुकदमेबाजी से जुड़े विशिष्ट जोखिमों को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका बने हुए हैं।

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