Devas केस: भारत की बड़ी जीत! UK कोर्ट ने ₹195 करोड़ के अवॉर्ड पर लगाई रोक

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AuthorAditya Rao|Published at:
Devas केस: भारत की बड़ी जीत! UK कोर्ट ने ₹195 करोड़ के अवॉर्ड पर लगाई रोक

ब्रिटेन की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के खिलाफ Devas निवेशकों की €195 मिलियन (लगभग ₹195 करोड़) के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को लागू करने की कोशिश को खारिज कर दिया है। इस फैसले से भारत की सॉवरेन इम्म्युनिटी (संप्रभु छूट) की पुष्टि हुई है, जिससे ब्रिटेन में भारतीय संपत्तियों को जब्त होने से बचाया जा सका है।

क्या हुआ?

इंग्लैंड और वेल्स की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत गणराज्य के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने Devas से जुड़ी संस्थाओं द्वारा €195 मिलियन से अधिक के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को लागू कराने की मांग को ठुकरा दिया। तीन जजों की बेंच ने यह साफ किया कि 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर भारत के हस्ताक्षर का मतलब यह नहीं है कि देश ने अंग्रेजी अदालतों में अपनी सॉवरेन इम्म्युनिटी (संप्रभु छूट) को माफ कर दिया है। इस फैसले के बाद ब्रिटेन में भारतीय संपत्तियों को इस दावे के एवज में जब्त करने की कोशिशें प्रभावी रूप से रुक गई हैं।

कानूनी जंग का खुलासा

इस कानूनी लड़ाई का मुख्य बिंदु यह था कि क्या न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी अदालतों को अपने खिलाफ आर्बिट्रेशन अवॉर्ड लागू करने की अनुमति दे दी थी। निवेशकों का तर्क था कि यह कन्वेंशन सॉवरेन इम्म्युनिटी के त्याग के तौर पर काम करता है। हालांकि, कोर्ट ऑफ अपील इससे सहमत नहीं थी। लॉर्ड जस्टिस फिलिप्स ने स्पष्ट किया कि कन्वेंशन के अनुसार, प्रवर्तन (enforcement) उस देश के स्थानीय प्रक्रियात्मक नियमों (local rules of procedure) के अनुसार होना चाहिए जहां प्रवर्तन की मांग की जा रही है। अदालत ने फैसला सुनाया कि सॉवरेन इम्म्युनिटी एक प्रक्रियात्मक नियम है और देश इसे किसी विशिष्ट, अलग मध्यस्थता समझौते (specific, separate agreement to arbitrate) के बिना माफ नहीं करते हैं।

जजों ने इसे ICSID कन्वेंशन से अलग बताया, जहां पहले भी हस्ताक्षर को इम्म्युनिटी के त्याग के रूप में समझा गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन मध्यस्थता का समर्थन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन केवल अदालत के अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) के ठीक से स्थापित होने के बाद।

एस-बैंड केस का ऐतिहासिक संदर्भ

यह कानूनी विवाद Devas Multimedia और Antrix Corporation, जो ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) की कमर्शियल विंग है, के बीच 2005 के एक अनुबंध से जुड़ा है। इस समझौते में सैटेलाइट सेवाओं के लिए एस-बैंड स्पेक्ट्रम के पट्टे (lease) पर सहमति हुई थी। 2011 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो गया और Devas से जुड़ी संस्थाओं द्वारा भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधि (India-Mauritius bilateral investment treaty) के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही (international arbitration proceedings) की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई।

यह फैसला क्यों मायने रखता है?

निवेशकों और व्यापक बाजार के लिए, इस निर्णय ने Devas दावे से संबंधित ब्रिटेन में संभावित संपत्ति जब्त करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय जोखिम को दूर कर दिया है। सॉवरेन इम्म्युनिटी राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है, और यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन अवॉर्ड्स के स्वचालित प्रवर्तन के खिलाफ एक मजबूत मिसाल कायम करता है, खासकर जब सॉवरेन स्टेटस शामिल हो। इससे भारत सरकार के लिए इस विशेष विवाद में ब्रिटेन में अप्रत्याशित संपत्ति जब्त होने की संभावना कम हो जाती है।

निवेशक क्या ट्रैक करें?

हालांकि ब्रिटेन में अवॉर्ड लागू करने का यह विशेष प्रयास खारिज कर दिया गया है, Devas-Antrix विवाद से जुड़े कानूनी लड़ाई कई वर्षों से विभिन्न न्यायक्षेत्रों (jurisdictions) में चल रही है। निवेशक अन्य देशों में दावों को लागू करने के लिए इसमें शामिल संस्थाओं द्वारा किसी भी आगे की अपील या प्रयासों की निगरानी करना जारी रख सकते हैं। बाजार के लिए प्राथमिक फोकस स्थिरता है जो यह अंतरराष्ट्रीय विवादों में भारत की कानूनी स्थिति को लाता है, क्योंकि यह इस मामले के लिए ब्रिटेन में संपत्ति कुर्की के तत्काल खतरे को रोकता है।

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