Surendra Gadling Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई, 7 साल बाद मिलेगी राहत?

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
Surendra Gadling Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई, 7 साल बाद मिलेगी राहत?

सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते वकील सुरेंद्र गड्लिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वह 2018 के एल्गार परिषद मामले में सात साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। कोर्ट का यह फैसला उनके वकीलों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में बार-बार हो रही देरी पर जताई गई चिंताओं के बाद आया है।

सात साल से ज्यादा की कैद

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि वह अगले हफ्ते वकील सुरेंद्र गड्लिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला तत्काल सूचीबद्ध करने के आग्रह के बाद आया है, क्योंकि गड्लिंग सात साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि जमानत याचिका पर नोटिस 2023 में जारी किया गया था, लेकिन मामला कई बार टाल दिया गया है और न्यायिक अधिकारियों ने मामले से खुद को अलग भी किया है।

कानूनी प्रक्रिया का संदर्भ

गड्लिंग के खिलाफ मामला 2018 में हुई एल्गार परिषद घटना से जुड़ा है और उस पर माओवादियों से संबंध रखने के आरोप हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के नेतृत्व वाले अभियोजन पक्ष ने गड्लिंग पर गैरकानूनी संगठनों को सहायता प्रदान करने और दूसरों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप तय किए गए हैं। विशेष रूप से, अधिकारियों का आरोप है कि सरकारी जानकारी और नक्शे भूमिगत समूहों को सौंपे गए थे, और स्थानीय जनता को सुरजगढ़ क्षेत्र में खनन संचालन का विरोध करने के लिए उकसाया गया था।

न्यायिक देरी का इतिहास

इस कानूनी मामले में काफी देरी देखी गई है, और सुनवाई को तेज करने के पिछले प्रयास भी टाल दिए गए थे। 8 अगस्त, 2025 को, वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने जल्दी सुनवाई का आग्रह किया था, यह बताते हुए कि मामला पहले ही 11 बार टाल दिया गया था। इसके अलावा, 27 मार्च, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने गड्लिंग और सह-आरोपी कार्यकर्ता ज्योति जगतप दोनों की जमानत सुनवाई टाल दी थी, साथ ही कार्यकर्ता महेश राउत को मिली जमानत को चुनौती देने वाली NIA की संबंधित याचिका पर भी। एल्गार परिषद मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में हुई एक कॉन्क्लेव में दिए गए भड़काऊ भाषणों की जांच से उत्पन्न हुआ था, जिसे पुलिस ने कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हुई हिंसा से जोड़ा था।

मामले के अगले कदम

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने तत्काल आवश्यकता के आग्रह को स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाएगा। शामिल सभी हितधारकों के लिए, मुख्य ध्यान आगामी न्यायालयिक सत्र पर बना हुआ है, जो जमानत याचिका के संबंध में न्यायिक समीक्षा के अगले चरण को निर्धारित करेगा और कानूनी प्रक्रिया की लंबी अवधि से जुड़े मुद्दों को संबोधित करेगा।

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