राम मंदिर दान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, सरकार और ट्रस्ट को नोटिस

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AuthorAditya Rao|Published at:
राम मंदिर दान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, सरकार और ट्रस्ट को नोटिस

राम मंदिर को मिले चंदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का दखल और SIT से रिपोर्ट की मांग

सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर को मिले चंदे की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल थे, ने कथित फंड की हेराफेरी के संबंध में उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से एक औपचारिक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य हितधारकों को नोटिस जारी

स्टेटस रिपोर्ट मांगने के अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। यह कानूनी कार्रवाई विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं (PILs) के बाद हुई है। इन याचिकाओं में मंदिर के वित्तीय प्रबंधन की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

जांच ढांचे पर उठते सवाल

याचिकाकर्ताओं ने राज्य-स्तरीय जांच के वर्तमान दायरे और क्षमताओं पर चिंता जताई है। बेंच के समक्ष प्रस्तुत दलीलों से पता चलता है कि मौजूदा SIT के पास इस तरह के जटिल ऑडिट को संभालने के लिए आवश्यक विशेष फोरेंसिक और वित्तीय जांच ढांचे की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान जांच एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज किए बिना शुरू की गई थी, जो उनके तर्क के अनुसार, भविष्य के किसी भी निष्कर्ष के कानूनी भार को प्रभावित कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने इन चिंताओं की तुलना हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम घी विवाद से की, जहां जांच की निगरानी CBI के नेतृत्व वाली बहु-अनुशासनात्मक टीम को सौंपी गई थी।

वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी का अनुरोध

कोर्ट से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, जिसमें दान रजिस्टर, वित्तीय लेजर, बैंक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जैसी डिजिटल संपत्तियां शामिल हैं, के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, याचिका प्रस्तुतियों में अदालत की निगरानी वाली समिति की स्थापना का सुझाव दिया गया है। यदि यह समिति बनती है, तो इसमें आदर्श रूप से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिन्हें जांच सक्रिय रहने तक ट्रस्ट के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की देखरेख का कार्य सौंपा जाएगा। ट्रस्ट द्वारा अपनी वेबसाइट पर ऑडिटेड वित्तीय विवरणों को नियमित रूप से अपडेट करने के प्रस्ताव भी दिए गए हैं ताकि दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अगले कदम अधिसूचित पक्षों द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं और SIT की स्टेटस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए विवरण पर निर्भर करेंगे।

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