सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: AI से बने फर्जी जजमेंट के कारण NCLT का ऑर्डर रद्द

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AuthorNeha Patil|Published at:
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: AI से बने फर्जी जजमेंट के कारण NCLT का ऑर्डर रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने Essel Infraprojects के इंसॉल्वेंसी केस में NCLT के एक अहम ऑर्डर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि इस फैसले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा तैयार की गई फर्जी कानूनी मिसालों का इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे गलत तथ्यों पर आधारित फैसलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट की फाइलों में AI का इस्तेमाल करके फर्जी कानूनी मिसालें (legal precedents) बनाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। Essel Infraprojects के इंसॉल्वेंसी मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आर्दे की बेंच ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के पिछले ऑर्डर्स को पलट दिया। कोर्ट को पता चला कि इन ट्रिब्यूनल्स ने अनजाने में ऐसी AI-जनित जजमेंट्स पर भरोसा किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गलत तरीके से पेश की गई थीं और असल में मौजूद ही नहीं थीं। अब टॉप कोर्ट ने NCLT को निर्देश दिया है कि इस केस की नए सिरे से सुनवाई हो और दो हफ्तों के भीतर फैसला लिया जाए।

कानूनी व्यवस्था के लिए क्यों है अहम?

फर्जी AI कंटेंट पर निर्भरता, न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, रिसर्च के लिए मददगार होने के बावजूद, कभी-कभी 'मतिभ्रम' (hallucinate) कर सकते हैं, जिससे विश्वसनीय लगने वाले लेकिन पूरी तरह से झूठे कोर्ट रूलिंग्स बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी न्यायिक निर्णय का आधार ही ऐसी अवास्तविक सामग्री है, तो पूरा जजमेंट ही कानूनी तौर पर कमजोर हो जाता है। कोर्ट ने AI-जनित गलत सूचना के अनियंत्रित उपयोग को एक बड़े खतरे के रूप में वर्णित किया और इसकी तुलना अतीत के विनाशकारी औद्योगिक रिसावों से की, यह रेखांकित करते हुए कि कानूनी प्रणाली को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है यदि ऐसी प्रथाओं को नहीं रोका गया।

वकील और जजों के लिए जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी उद्धरणों (legal citations) को सत्यापित करने की जिम्मेदारी कानूनी पेशेवरों (legal practitioners) और न्यायपालिका दोनों की है। अप्रमाणित या AI-निर्मित जजमेंट्स का हवाला देना वकीलों के लिए ' कदाचार' (misconduct) करार दिया गया। इसी तरह, बेंच ने यह भी नोट किया कि जजों द्वारा ऐसी सामग्री को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करना न्यायिक प्रक्रिया में एक गंभीर चूक है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) को एक समिति गठित करने का काम सौंपा है। यह निकाय उन वकीलों के लिए स्पष्ट सिद्धांत और अनुशासनात्मक नियम बनाने के लिए जिम्मेदार होगा जो अदालतों में AI-जनित सामग्री जमा करते हैं।

Essel Infraprojects केस पर असर

Essel Infraprojects से जुड़े मामले में, J&K बैंक द्वारा दायर एक हलफनामे (affidavit) ने पुष्टि की कि उसके कानूनी वकील ने फर्जी उद्धरण पेश नहीं किए थे। इससे पता चला कि ये मनगढ़ंत मिसालें ट्रिब्यूनल द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त की गई थीं, जो NCLT और NCLAT दोनों स्तरों पर पकड़ में नहीं आईं। चूँकि मूल कार्यवाही इन अमान्य संदर्भों पर आधारित थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ऑर्डर्स को रद्द कर दिया। अब केस को नए और सटीक मूल्यांकन के लिए NCLT को वापस भेज दिया गया है।

आगे क्या देखना है?

इंडस्ट्री के लिए मुख्य निगरानी यह होगी कि कानूनी पेशेवर और ट्रिब्यूनल अपनी सत्यापन प्रक्रियाओं को कैसे अपनाते हैं। इंसॉल्वेंसी मामलों में निवेशक और हितधारकों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपेक्षित नए दिशानिर्देशों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये कानूनी दलीलों में AI के स्वीकार्य उपयोग के लिए मानक तय करेंगे। इसके अलावा, Essel Infraprojects की इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन के लिए नई सुनवाई, इसमें शामिल लेनदारों (creditors) के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगी, क्योंकि पिछला ऑर्डर अब प्रभावी नहीं है।

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