यूनिफॉर्म सिविल कोड: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम! विधायको से कहा - 'यही है पर्सनल लॉ के झंझटों का हल'

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AuthorMehul Desai|Published at:
यूनिफॉर्म सिविल कोड: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम! विधायको से कहा - 'यही है पर्सनल लॉ के झंझटों का हल'
Overview

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विधायको को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बनाने का आग्रह किया है। कोर्ट का मानना है कि यही पर्सनल लॉ के जटिल विवादों और लैंगिक समानता की चिंताओं का सबसे बड़ा समाधान है।

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कोर्ट ने विधायको से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्रवाई की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फिर से ज़ोर दिया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की ज़िम्मेदारी विधायको की है। कोर्ट का मानना है कि यही पर्सनल लॉ से जुड़े जटिल मामलों और लैंगिक समानता के मुद्दों का सबसे बड़ा हल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने साफ किया कि जजों द्वारा दखलंदाज़ी से कानूनी खामियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए वह चाहती है कि संसद इन गहरे सामाजिक मुद्दों को सुलझाए। यह कोर्ट का लंबे समय से चला आ रहा रवैया है, जो राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करने और धार्मिक स्वतंत्रता व समानता के बीच संतुलन बनाने के लिए UCC की बात करता है।

निजी कानून बनाम समान अधिकार

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने 1937 के एक्ट को चुनौती देते हुए कहा कि यह उत्तराधिकार (inheritance) के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि अगर 1937 का एक्ट असंवैधानिक पाया जाता है, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) लागू होना चाहिए, जो पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराधिकार एक नागरिक अधिकार है, न कि अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा। हालांकि, कोर्ट ने यह व्यावहारिक सवाल उठाए कि अगर 1937 का एक्ट हटा दिया जाए तो कौन सा कानूनी ढांचा लागू होगा और क्या इससे मुस्लिम महिलाओं के मौजूदा अधिकार अनजाने में कम हो सकते हैं। जस्टिस बागची ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अदालती फैसलों से अप्रत्याशित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए विधायको को नेतृत्व करना चाहिए।

दशकों से चली आ रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस

UCC की मांग भारत में कानून और राजनीति का एक अहम और बार-बार उठने वाला मुद्दा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की दिशा में काम करने का निर्देश देता है, लेकिन इसे लागू करना जटिल सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से अटका हुआ है। समर्थकों का मानना है कि UCC सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे कानूनों को एक समान बनाकर राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। वहीं, विरोधी इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं, और आशंका जताते हैं कि यह बहुसंख्यकों के पक्ष में कोई कानून थोप सकता है। गोवा इसका एक उल्लेखनीय अपवाद है, जहाँ पुर्तगाली शासन काल से ही एक प्रभावी UCC लागू है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में बाधाएं

UCC को लागू करने में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें विभिन्न धार्मिक समुदायों और भारत के विविध समाज का गहरा विरोध शामिल है। अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर UCC को उनकी धार्मिक स्वायत्तता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मुस्लिमों पर शरिया कानून लागू हो, पर इस आधार पर आलोचना होती रही है कि इसमें पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उत्तराधिकार में असमान हिस्सेदारी मिलती है। आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी संहिताकरण (codification) के प्रयास में न केवल धर्मों के बीच, बल्कि विभिन्न संप्रदायों और समुदायों के भीतर भी विशाल रूप से भिन्न रीति-रिवाजों और प्रथाओं को सामंजस्य बिठाने का एक बड़ा काम शामिल है। लॉ कमीशन की समीक्षाओं ने भी सांस्कृतिक विविधता के साथ एकरूपता को संतुलित करने और केवल थोपने के बजाय निष्पक्षता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक रूप से UCC थोपने में हिचकिचाहट, विधायी कार्रवाई को प्राथमिकता देने के साथ, इन जटिलताओं और इस जोखिम को स्वीकार करती है कि 'एक झटके' में समाधान 'राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उल्टा पड़ सकता है'।

विधायी कार्रवाई ही मुख्य

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस बात पर ज़ोर देती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से विधायिका पर है। अदालतें ज़रूरतें बता सकती हैं और निजी कानूनों के मुद्दों को उजागर कर सकती हैं, लेकिन वे कानूनी खामियां पैदा करने या अनपेक्षित परिणामों वाले बदलावों को थोपने से बच रही हैं। इस दृष्टिकोण का मतलब है कि UCC पर किसी भी बड़ी प्रगति के लिए एक लंबा विधायी प्रयास करना होगा, जो राजनीतिक सहमति और धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और लैंगिक न्याय के बारे में गहरी सामाजिक चिंताओं को दूर करने पर निर्भर करेगा।

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