मतदाता सूची से नाम हटने के बाद कल्याणकारी योजनाओं पर रोक? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
मतदाता सूची से नाम हटने के बाद कल्याणकारी योजनाओं पर रोक? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग से सवाल किया है कि मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को पीडीएस (PDS) जैसी आवश्यक योजनाओं से वंचित किया जाना चाहिए, जबकि उनकी नागरिकता की स्थिति अभी भी ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। यह कानूनी कार्रवाई कमजोर आबादी के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता के बारे में चिंताएं उजागर करती है।

कल्याणकारी योजनाओं पर रोक का मामला

सुप्रीम कोर्ट इस समय पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस मुद्दे पर न्यायिक जांच इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग अभी भी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) ट्रिब्यूनल द्वारा अपनी नागरिकता की स्थिति को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कानूनी दलील का मुख्य बिंदु यह है कि वोट देने के अधिकार को खोने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि जब तक कानूनी अपीलें सक्रिय हैं, तब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) या अन्नपूर्णा योजना जैसी बुनियादी जीवन समर्थन सुविधाओं का नुकसान हो जाए।

आवश्यक सेवाओं और ट्रिब्यूनल दक्षता पर प्रभाव

याचिकाकर्ता, प्रसेनजीत बोस, ने उन परिवारों पर इस नीति के गंभीर प्रभाव को उजागर किया है जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। अदालत में उठाए गए विवाद के एक महत्वपूर्ण बिंदु में इन विशेष ट्रिब्यूनलों के धीमी गति से काम करने का उल्लेख है। लाखों अपीलें लंबित होने और सीमित संख्या में सक्रिय ट्रिब्यूनल होने के कारण, किसी नागरिक के लिए अपनी स्थिति साबित करने की प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। अदालत को सूचित किया गया था कि ट्रिब्यूनल न्यायाधीशों के हालिया इस्तीफों ने निर्णय प्रक्रिया को और धीमा कर दिया है, जिससे कई लोग अपनी नागरिकता और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के लिए अपनी पात्रता दोनों के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं और नागरिकता का निर्धारण

कार्यवाही के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने अन्य राज्यों में इसी तरह के चुनावी रोल अभ्यासों के संबंध में पिछली न्यायिक हस्तक्षेपों से समानताएं बताईं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग (Election Commission of India) के पास नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता की स्थिति से संबंधित मामलों को संबंधित मंत्रालय को भेजने का एक स्पष्ट जनादेश है। यह प्रक्रिया चुनावी रोल बनाए रखने में आयोग की प्रशासनिक भूमिका से अलग है। यह कानूनी चुनौती यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनावी प्रशासनिक कार्रवाई, पूरी और निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया के बिना, मौलिक कल्याण अधिकारों से वंचित करने का परिणाम न हो।

पारदर्शिता और दस्तावेज़ीकरण की मांग

याचिका में इन ट्रिब्यूनलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि ये निकाय सार्वजनिक वेबसाइटें बनाए रखें, अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करें, और सभी निर्णय आदेशों को समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएं। सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि पासपोर्ट जैसे मौजूदा वैध सरकारी दस्तावेजों को नागरिकता के पर्याप्त प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों पर विचार कर रहा है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह प्रभावित नागरिकों के अधिकारों से अनुचित रूप से वंचित नहीं किया जाएगा, जबकि ये जटिल प्रशासनिक मामले लंबित हैं।

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