Bar Council of Delhi चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, वोट गिनती की इजाज़त पर नतीजों पर रोक

LAWCOURT
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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Bar Council of Delhi चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, वोट गिनती की इजाज़त पर नतीजों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के चुनावों की वोट गिनती की इजाज़त दे दी है, लेकिन अंतिम नतीजों की घोषणा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवादों के बीच आया है, जिसके चलते कोर्ट ने कड़ी निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनिवार्य कर दिया है।

क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के चुनावों के लिए वोट गिनती की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की अवकाशकालीन पीठ ने जारी किया। हालांकि, कोर्ट ने एक अहम शर्त लगाई है: जब तक कोर्ट विशेष अनुमति नहीं देता, तब तक चुनाव के अंतिम नतीजों की आधिकारिक घोषणा पर रोक रहेगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को लेकर चल रही कानूनी चुनौती में एक नया मोड़ है।

विवाद की पृष्ठभूमि

कोर्ट का यह हस्तक्षेप एक विशेष अवकाश याचिका (Special Leave Petition) से उपजा है, जिसमें अनियमितताओं के कई आरोप शामिल हैं, जिनमें टैम्पर (छेड़छाड़) किए गए मतपत्रों की उपस्थिति संबंधी चिंताएं भी शामिल हैं। पिछली कानूनी कार्यवाही में, सुप्रीम कोर्ट ने इन आशंकाओं के कारण गिनती की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वर्तमान निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ को इन चिंताओं के दावों की जांच करने के निर्देश देने के बाद आया है।

हाई कोर्ट के सुरक्षा उपाय

सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश से पहले, दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस अनिल क्षेਤਰपाल और जस्टिस तेजस कैरा शामिल थे, ने 6 जून को फैसला सुनाया था कि अनियमितताओं के आरोपों वाली याचिकाएं वैध होने के बावजूद, एक पूर्ण पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि मतपत्रों के साथ पहचानी गई समस्याएं पहले वरीयता के वोटों को प्रभावित नहीं करती हैं, जिससे प्रक्रिया सख्त शर्तों के तहत आगे बढ़ सके।

पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, हाई कोर्ट ने कई सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए। इनमें लॉक करने योग्य मतपत्रों का भंडारण, हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, निरंतर सीसीटीवी निगरानी और गिनती प्रक्रिया की लाइव-स्ट्रीमिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि 27 विशिष्ट मतपत्रों, जिन्हें हेरफेर या संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया है, उनकी जांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) द्वारा की जाएगी, जिनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

पिछले चुनावी विवाद

फरवरी में सेवानिवृत्त दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस तलवंत सिंह की देखरेख में हुए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव बार-बार जांच के दायरे में रहे हैं। चुनाव चक्र के दौरान, मॉडल आचार संहिता और चुनाव नियमों, 2023 के कथित उल्लंघन के लिए कई उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। इन विवादों में चुनाव अधिकारियों के प्रति कदाचार और कानूनी बिरादरी के वरिष्ठ सदस्यों, जैसे पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव खोसला से जुड़े विवादों सहित विभिन्न आरोप शामिल थे। इस अवधि के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कथित कदाचार के विशिष्ट मामलों को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था।

निवेशकों और हितधारकों को क्या निगरानी रखनी चाहिए

हालांकि यह मुख्य रूप से एक संस्थागत और कानूनी मामला है, ऐसे चुनावी प्रक्रियाओं की सत्यनिष्ठा व्यापक शासन और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रासंगिक है। हितधारकों को निम्नलिखित विकासों की निगरानी करनी चाहिए:

  1. 27 विवादित मतपत्रों की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई जांच का परिणाम।
  2. सुप्रीम कोर्ट से भविष्य के निर्देश, कि अंतिम परिणाम कब, या यदि, औपचारिक रूप से घोषित किए जा सकते हैं।
  3. क्या कोर्ट द्वारा अनिवार्य सुरक्षा उपायों, जैसे सीसीटीवी निगरानी और लाइव-स्ट्रीमिंग का कार्यान्वयन, चुनावी पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से हल करता है।

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