सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: NEET विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल हुए RAF के हथियारों का रिकॉर्ड होगा सुरक्षित!

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: NEET विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल हुए RAF के हथियारों का रिकॉर्ड होगा सुरक्षित!

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि NEET विरोध प्रदर्शनों के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट इस याचिका पर विचार कर रही है कि क्या आम नागरिकों की भीड़ पर धात्विक छर्रों वाली बंदूकें (metallic pellet guns) बैन की जानी चाहिए और घायलों के इलाज को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।

जंतर-मंतर पर तैनाती और कोर्ट का एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के हथियारों के लॉग (ammunition log) को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह आदेश NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान जंतर-मंतर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद आया है।

भीड़ नियंत्रण उपायों की न्यायिक समीक्षा

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहनन भी शामिल हैं, वर्तमान में एक जनहित याचिका (PIL) की जांच कर रही है। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने प्रदर्शनों के दौरान चोट लगने की सूचना दी थी। याचिका में आम नागरिकों की भीड़ पर धात्विक छर्रों वाली बंदूकों के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है, उनका तर्क है कि ऐसे उपकरण बल के आनुपातिक उपयोग के संबंध में संवैधानिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

जहां याचिकाकर्ता इन हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं कोर्ट ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मौजूदा दिशानिर्देशों पर ध्यान दिया है। इन दिशानिर्देशों में आमतौर पर केवल असाधारण कानून और व्यवस्था की स्थिति में ही पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। अब कोर्ट 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान इन हथियारों की तैनाती की विशिष्ट परिस्थितियों की जांच कर रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देश और कानूनी अगला कदम

हथियारों के लॉग के संबंध में प्रक्रियात्मक आदेशों के अलावा, कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अशांति के दौरान घायल हुए लोगों को व्यापक चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और वित्तीय मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे विरोध के माहौल में ऐसी ताकत के इस्तेमाल की आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं।

सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य का पक्ष रखा। जैसे-जैसे कार्यवाही जारी है, कोर्ट अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक रिकॉर्ड की आगे जांच करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बल का प्रयोग कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार था या नहीं।

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