सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फरमान: देशभर के हाईवे होंगे सुरक्षित, पार्किंग और अतिक्रमण पर लगी रोक!

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AuthorMehul Desai|Published at:
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फरमान: देशभर के हाईवे होंगे सुरक्षित, पार्किंग और अतिक्रमण पर लगी रोक!
Overview

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सुरक्षित सड़क यात्रा को भारतीय संविधान के 'जीवन के अधिकार' (Right to Life) का अहम हिस्सा बताया है। कोर्ट ने देशभर के हाईवे पर सुरक्षा के व्यापक सुधारों का आदेश दिया है, जिसमें कैरिजवे पर भारी वाहनों की पार्किंग पर रोक और अतिक्रमण को **60 दिनों** के अंदर हटाने जैसे कड़े निर्देश शामिल हैं।

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राज्य का संवैधानिक कर्तव्य

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने साफ किया है कि सुरक्षित सड़क यात्रा नागरिकों के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर होने वाली मौतें, जिन्हें रोका जा सकता था, राज्य की ओर से अपने नागरिकों की सुरक्षा के संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफलता को दर्शाती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार केवल अवैध मौत से सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य को सभी के लिए सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करनी चाहिए।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक बाधा को सार्वजनिक सुरक्षा के महत्व से ऊपर नहीं रखा जा सकता। बेंच ने कहा, "हम दोहराते हैं कि कोई भी वित्तीय या प्रशासनिक बाधा मानवीय जीवन के मूल्य से अधिक नहीं हो सकती।" ये टिप्पणियां कोर्ट द्वारा स्वयं शुरू की गई एक जनहित याचिका पर आईं, जो नवंबर 2025 में हुए दो घातक हादसों के बाद दायर की गई थी, जिनमें 34 लोगों की जान चली गई थी।

प्रमुख निर्देश लागू

नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कई अनिवार्य आदेश जारी किए हैं। भारी और वाणिज्यिक वाहनों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों की लेन या पक्की सड़कों के किनारे (carriageways) पर पार्क करने की सख्त मनाही है, सिवाय निर्धारित स्थानों के।

अधिकारियों को राजमार्ग की भूमि पर बने सभी अवैध ढाबों और दुकानों को 60 दिनों के भीतर हटाना होगा। इसके अलावा, राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्रों के भीतर कोई भी नया लाइसेंस या व्यापारिक अनुमति, राजमार्ग अधिकारियों की पूर्व मंजूरी के बिना जारी या नवीनीकृत नहीं की जाएगी।

हर जिले में, खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स (District Highway Safety Task Forces) का गठन किया जाएगा।

राज्य पुलिस और परिवहन विभागों को समर्पित हाईवे निगरानी (surveillance) और गश्त (patrolling) टीमें तैनात करनी होंगी।

दुर्घटना बाहुल्य वाले स्थानों (accident blackspots) की पहचान कर उन्हें 45 दिनों के भीतर सार्वजनिक किया जाएगा, और वहां बेहतर प्रकाश व्यवस्था और साइनेज (signage) जैसी सुधारात्मक कार्रवाई की जाएंगी।

आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन, जैसे एम्बुलेंस और रिकवरी क्रेन, 75 किलोमीटर से अधिक के अंतराल पर तैनात किए जाएंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा

नियमित अंतराल पर पर्याप्त ट्रक ले-बाई (truck lay-bye) सुविधाएं और सड़क किनारे अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है, जिसमें विश्राम स्थल, शौचालय, भोजन सेवाएं और प्राथमिक उपचार स्टेशन शामिल हैं।

पूरे हाईवे नेटवर्क पर निगरानी कैमरे (surveillance cameras), स्पीड डिटेक्टर (speed detectors) और आपातकालीन कॉल बॉक्स (emergency call boxes) जैसी तकनीकी प्रणालियों को भी लागू किया जाएगा।

अतिक्रमण (encroachments) जैसी समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन और डिजिटल शिकायत चैनलों सहित एक सार्वजनिक शिकायत प्रणाली (public complaint system) स्थापित की जाएगी।

प्रवर्तन (enforcement) को सुसंगत बनाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा।

सभी जिम्मेदार एजेंसियां 75 दिनों के भीतर इस बात पर अनुपालन रिपोर्ट (compliance reports) जमा करेंगी कि वे आदेशों का पालन कैसे कर रही हैं।

कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत की कुल सड़क लंबाई का केवल लगभग 2 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन वे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का लगभग 30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं, जो इन सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

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