सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी! अब 38 जज संभालेंगे मामले

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी! अब 38 जज संभालेंगे मामले

मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए एक बिल पेश किया है। इस बिल के पास होने के बाद जजों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य पेंडिंग केस के भारी बोझ को कम करना है।

Detailed Coverage

जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने की तैयारी

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया है, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या को स्थायी तौर पर बढ़ाना है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद जजों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। सरकार का यह कदम एक पुराने अध्यादेश (Ordinance) की जगह लेगा और सुप्रीम कोर्ट की बढ़ी हुई क्षमता को कानूनी जामा पहनाएगा।

केसों के अंबार से कैसे मिलेगी निजात?

निवेशकों और कानूनी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता लंबित मुकदमों की भारी संख्या है। 1 जनवरी, 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 92,101 से ज्यादा केस पेंडिंग थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नए केस आने की दर, केसों के निपटारे की दर से लगातार ज्यादा है। जजों की संख्या बढ़ाने से सरकार इस अंतर को पाटने की उम्मीद कर रही है। 2019 से ही कोर्ट 34 जजों की पूरी क्षमता पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी केसों का बोझ कम नहीं हो पा रहा था।

न्यायिक कुशलता पर क्या होगा असर?

चार नए जजों की नियुक्ति से कोर्ट की जटिल मामलों को सुलझाने की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार ने विशेष रूप से कहा है कि जजों की संख्या बढ़ने से संवैधानिक पीठों (Constitutional Benches) का गठन अधिक बार हो सकेगा। ये पीठें कानून के उन महत्वपूर्ण सवालों को हल करने के लिए जरूरी हैं, जिनका आर्थिक नीतियों, कॉरपोरेट नियमों और नागरिक मामलों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, और जो अक्सर भारत के कारोबारी माहौल को प्रभावित करते हैं।

बिल का कानूनी सफर

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसदीय सत्र के दौरान यह बिल पेश किया। चूंकि जजों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस बिल को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित होने की आवश्यकता होगी। मौजूदा बिल एक कार्यकारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित कर रहा है, जो एक अस्थायी उपाय है और जिसे सत्र शुरू होने के 42 दिनों के भीतर संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि विपक्ष ने प्रक्रियात्मक आपत्तियां जताई हैं और अध्यादेश के खिलाफ एक सांविधिक प्रस्ताव (Statutory Resolution) पेश किया है, सरकार बिल के साथ आगे बढ़ रही है ताकि कोर्ट की परिचालन क्षमता में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।"

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