सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS, दिल्ली के कार्यवाहक निदेशक को एक डीएनए पितृत्व परीक्षण मामले में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने में विफल रहने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई है, क्योंकि पिछले निर्देशों का पालन एक सामान्य हलफनामे के बजाय व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था।
अदालत ने सामान्य हलफनामा क्यों ठुकराया?
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के कार्यवाहक निदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह कदम डीएनए पितृत्व विवाद से संबंधित सुनवाई की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया है, जहां अदालत ने संस्थान द्वारा मामले को संभालने के संबंध में निदेशक से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मांगा था।
नवीनतम कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की अगुवाई वाली एक पीठ ने अदालती निर्देशों के प्रबंधन के तरीके पर कड़ी असहमति व्यक्त की। अदालत ने पहले निदेशक को परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुपालन के बारे में व्यक्तिगत रूप से समझाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बजाय प्रशासन ने एक उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक सामान्य हलफनामा प्रस्तुत किया। पीठ ने इस प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि दिए गए निर्देशों की प्रकृति को देखते हुए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण आवश्यक था।
टकराव वाले रवैये पर चिंता
न्यायाधीशों ने AIIMS प्रशासन द्वारा अपनाए गए रवैये पर आश्चर्य व्यक्त किया, इसे आकस्मिक और टकराव वाला बताया। पीठ ने देखा कि निदेशक का रवैया अनावश्यक अहंकार को दर्शाता है, और चेतावनी दी कि न्यायिक निर्देशों के प्रति ऐसा रवैया अस्वीकार्य है। अदालत ने दोहराया कि जब एक विशिष्ट व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का आदेश दिया जाता है, तो इसे निचले स्तर के अधिकारियों को सौंपने के बजाय नामित व्यक्ति द्वारा ही दिया जाना चाहिए।
विवाद का संदर्भ
यह मामला प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए डीएनए परीक्षणों से जुड़े पितृत्व विवाद पर केंद्रित है। अदालत ने पहली बार 16 अप्रैल, 2026 को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें परीक्षण कैसे किया गया और अदालत के कुछ निर्देशों का सख्ती से पालन क्यों नहीं किया गया, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। जब 27 मई, 2026 को मामले की फिर से समीक्षा की गई, तो अनुरोधित व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने में विफलता के कारण वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि अदालत ने अभी तक कार्यवाहक निदेशक की शारीरिक उपस्थिति की मांग नहीं की है, लेकिन इसने अवमानना नोटिस के अनुरूप एक औपचारिक, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है।
कानूनी पर्यवेक्षकों और बड़े सार्वजनिक संस्थानों के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए, यह मामला अदालत की प्रक्रियात्मक अनुपालन के संबंध में अपेक्षाओं की याद दिलाता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट इस व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का दाखिल होना होगा और सुप्रीम कोर्ट निदेशक के नए आदेश के पालन का मूल्यांकन कैसे करता है।
