सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस की भीड़ नियंत्रण नीति की होगी समीक्षा, जरूरी होंगे 'सुरक्षात्मक' हथियार

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AuthorNeha Patil|Published at:
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस की भीड़ नियंत्रण नीति की होगी समीक्षा, जरूरी होंगे 'सुरक्षात्मक' हथियार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों के दौरान अहिंसक तरीकों पर ज़ोर दिया है और सरकार से पुलिस के लिए 'हमलावर' के बजाय 'सुरक्षात्मक' हथियार उपलब्ध कराने को कहा है। यह फैसला NEET-UG परीक्षा की कथित अनियमितताओं के खिलाफ 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर आया है।

अहिंसक विरोध प्रबंधन पर ज़ोर

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सार्वजनिक प्रदर्शनों के प्रबंधन को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस को संयमित और अहिंसक रवैया अपनाना चाहिए। तीन जजों की बेंच, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत कर रहे थे, ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य बलों को निहत्थे प्रदर्शनकारियों से अत्यधिक क्रूरता से बचना चाहिए। साथ ही, यह भी माना कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में घुसपैठ करने वाले विघटनकारी तत्वों से जोखिम हो सकता है।

सुरक्षात्मक उपकरणों पर विशेष ध्यान

जस्टिस जॉयमाल्या बागची की अगुवाई वाली बेंच ने भीड़ नियंत्रण के लिए कानून प्रवर्तन की तैयारी के तरीके में बदलाव की वकालत की। कोर्ट ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को 'हमलावर' (offensive) के बजाय 'सुरक्षात्मक' (defensive) उपकरण उपलब्ध कराने से अधिक संयमित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिल सकती है। बेहतर सुरक्षात्मक उपकरण मिलने से, कोर्ट ने नोट किया कि अधिकारियों के पास स्थितियों का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए अधिक समय होगा, जिससे जनता की सुरक्षा और अधिकारियों की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहेगा।

भीड़ नियंत्रण के तरीकों पर कानूनी चुनौतियाँ

यह मामला 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुई एक घटना के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद और अन्य द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ है। याचिकाकर्ता NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन से गोलीबारी की, जिससे चोटें आईं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन का उपयोग, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सभा के अधिकार के संभावित उल्लंघन का हवाला देते हुए, आवश्यक और आनुपातिकता के संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करता है।

हालांकि कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में झिझक व्यक्त की, लेकिन उसने कथित मनमानी बल के विशिष्ट मामलों की जांच करने की इच्छा जताई। बेंच ने सरकार से पुलिस की भीड़ नियंत्रण विधियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों और प्रोटोकॉल को प्रस्तुत करने को कहा है। यदि ये प्रोटोकॉल अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो कोर्ट ने संकेत दिया कि वह संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार कर सकता है।

प्रक्रियात्मक निर्देश और अगले कदम

व्यापक नीतिगत निहितार्थों से परे, कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना के संबंध में विशिष्ट अंतरिम आदेश जारी किए। दिल्ली सरकार को घायल याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने घटना से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड, जिसमें ड्यूटी लॉग और हथियार तैनाती लॉग शामिल हैं, को संरक्षित करने का आदेश दिया। कार्यवाही का अगला चरण सरकारी प्रोटोकॉल की समीक्षा करना होगा, और याचिकाकर्ताओं से हथियारों पर प्रतिबंध के अपने अनुरोध को अधिक विशिष्ट रूप से अत्यधिक बल के मामलों को संबोधित करने के लिए परिष्कृत करने को कहा गया है।

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