सिक्किम हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 2021 POCSO मामले में दोषी की सजा बरकरार

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
सिक्किम हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 2021 POCSO मामले में दोषी की सजा बरकरार

सिक्किम हाई कोर्ट ने 16 साल की छात्रा से रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के 2021 के मामले में 42 वर्षीय चेवांग शेरपा की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सबूतों, जिसमें पीड़िता की सुसाइड नोट भी शामिल है, की वैधता की पुष्टि की है और सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है।

2021 POCSO केस में सजा बरकरार

सिक्किम हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2026 को 2021 के एक गंभीर यौन शोषण और एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा की आत्महत्या से संबंधित मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ए मुहाम्मद मुश्ताक और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने दोषी चेवांग शेरपा की अपील को खारिज कर दिया और 2023 में सुनाई गई मूल सजा को बरकरार रखा।

सबूतों की मजबूती और कोर्ट का अवलोकन

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की श्रृंखला को मजबूत बताया, जिसने दोषी को अपराधों से जोड़ा। कोर्ट ने पीड़िता द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत एक विश्वसनीय मरणासन्न घोषणा (dying declaration) के रूप में स्वीकार किया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के उन तर्कों को खारिज कर दिया, जिन्होंने जांच की अखंडता और नोट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने माना कि हमले से हुए सदमे के कारण ही पीड़िता ने यह कदम उठाया।

पुनर्वास कार्यक्रमों पर न्यायिक चिंता

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दोषी का भारतीय दंड संहिता की धारा 458 (लुरकिंग हाउस-ट्रेसपास) के तहत पहले का रिकॉर्ड था। जजों ने राज्य की केंद्रीय जेल, रोंग्येक में वर्तमान में चल रहे पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। जजों ने कहा कि दोषी अपनी पिछली कैद के बाद एक और अधिक गंभीर अपराध करने में कामयाब रहा, जिससे मौजूदा सुधारात्मक प्रयासों की सफलता पर सवाल खड़े होते हैं।

सजा में हुए बदलाव

हालांकि कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, लेकिन सजा के आदेशों में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए। यौन उत्पीड़न के लिए सुनाई गई तीन साल की सजा को रद्द कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने माना कि यह POCSO एक्ट के तहत अधिक गंभीर आरोपों में शामिल है। बाकी सजाओं को एक साथ (concurrently) चलाने का आदेश दिया गया। इस कानूनी कार्यवाही में बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट थुपडेन यंगडा और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के क्षेत्री और सहायक लोक अभियोजक सुजान सुनवार पेश हुए।

बाल कल्याण के लिए अपील

मामले के अलावा, हाई कोर्ट ने बच्चों के लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने राज्य से उन युवा लड़कियों के मानसिक कल्याण को संबोधित करने के लिए एक संरचित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू करने का आग्रह किया, जिन्होंने आघात का अनुभव किया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है और मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का अधिक कठोरता से मूल्यांकन करने की सिफारिश की।

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