₹1000 करोड़ का स्कैम: SC ने कसा शिकंजा! राज्य पुलिस की जांच क्षमता पर सवाल, CBI की मांग तेज़

LAWCOURT
Whalesbook Logo
AuthorSaanvi Reddy|Published at:
₹1000 करोड़ का स्कैम: SC ने कसा शिकंजा! राज्य पुलिस की जांच क्षमता पर सवाल, CBI की मांग तेज़
Overview

सुप्रीम कोर्ट अब **₹1,000 करोड़** के एक बड़े फाइनेंशल फ्रॉड मामले की जांच में राज्य पुलिस की सीमाओं की पड़ताल कर रहा है। यह मामला Coimbatore की Universal Trading Solution Private Limited से जुड़ा है, जहाँ हज़ारों जमाकर्ताओं ने अपनी जीवन भर की कमाई गंवाने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों का टकराव

यह मामला Universal Trading Solution Private Limited (UTS) द्वारा कथित तौर पर किए गए ₹1,000 करोड़ के डिपॉजिट स्कैम से जुड़ा है। लगभग 73,000 जमाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गँवा दी है। उनकी मुख्य दलील है कि तमिलनाडु पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) जांच में प्रभावी साबित नहीं हुई है और वह उनके पैसे या संपत्ति की रिकवरी में नाकाम रही है। अब शीर्ष अदालत इस बात की जांच कर रही है कि क्या मल्टी-स्टेट फाइनेंशल स्कैम जैसे जटिल मामलों से निपटने के लिए राज्य पुलिस के पास आवश्यक अधिकार और क्षमताएं हैं, या फिर इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपी जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

संपत्ति रिकवरी में सिस्टम की नाकामी

UTS जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने की राह लंबी और मुश्किल साबित हो रही है। कंपनी द्वारा 2019 की शुरुआत में कथित तौर पर भुगतान में डिफॉल्ट करने के बाद, कई एफआईआर (FIRs) दर्ज की गईं, लेकिन अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मद्रास हाई कोर्ट ने रिकवरी की कोशिशों को तेज करने के लिए कई कमेटियों का गठन किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2023 में नियुक्त की गई संपत्ति की बिक्री की देखरेख करने वाली कमेटी भी शामिल थी। हालांकि, ढाई साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इन कमेटियों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। न तो कोई प्रॉपर्टी नीलाम हुई है, न ही जमाकर्ताओं की एक फाइनल लिस्ट बन पाई है, और न ही किसी को पैसे वापस मिले हैं। इस वजह से जमाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। यह स्थिति बड़े पैमाने पर हुए घोटालों में संपत्ति जब्त करने और उसे बेचने के तंत्र में गंभीर खामियों को उजागर करती है, खासकर तब जब पैसा कथित तौर पर अचल संपत्ति में लगाया गया हो।

जांच एजेंसियों की तुलना: राज्य पुलिस बनाम सीबीआई

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह स्कीम अंतर-राज्यीय (inter-state) प्रकृति की थी, क्योंकि इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से डिपॉजिट जमा किए गए थे। ऐसे में, उनका मानना है कि जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इस तर्क को केरल हाई कोर्ट के एक फैसले से भी बल मिलता है, जहां केरल की राज्य सरकार की सहमति से इसी स्कीम से जुड़े अपराधों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। इसके विपरीत, सिर्फ तमिलनाडु पुलिस द्वारा जांच जारी रखने से मामले के टुकड़ों में बंटने और प्रक्रिया में विसंगतियों का खतरा है। ऐतिहासिक रूप से, सीबीआई को मल्टी-स्टेट अपराधों के लिए अधिक संसाधन और अधिकार क्षेत्र वाली एजेंसी माना जाता है, हालांकि सीबीआई की भी अपनी दक्षता पर अन्य हाई-प्रोफाइल मामलों में सवाल उठे हैं, जैसे कि ₹40,000 करोड़ के अनिल अंबानी ग्रुप फ्रॉड की जांच, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में "अनएक्सप्लेन्ड डिले" (unexplained delays) और प्रक्रियात्मक मुद्दों की आलोचना की थी। 2019 का 'बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट' (BUDS Act) ऐसी अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाएं आ रही हैं, जैसा कि EOW की जांच की धीमी गति पर पिछले न्यायिक अवलोकनों से पता चलता है।

वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियां

मौजूदा रेगुलेशन जैसे BUDS Act के बावजूद, इस तरह के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का जारी रहना वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र और कानूनों के प्रवर्तन में कमजोरियों की ओर इशारा करता है। Universal Trading Solution Private Limited, जो 2019 के अंत में निगमित एक प्राइवेट कंपनी थी, SEBI जैसे सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर के सीधे दायरे से बाहर थी और 'अन्य वित्तीय मध्यस्थता' (Other financial intermediation) के तहत आती थी। सार्वजनिक डिपॉजिट को कंपनी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जी. रमेश और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति खरीदने में डायवर्ट करने का आरोप, फंड को ट्रैक करने और रिकवर करने की चुनौती को रेखांकित करता है, खासकर जब वे हार्ड एसेट्स (hard assets) में बदल जाते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तमिलनाडु में EOW को पहले भी लंबी जांच और धीमी संपत्ति रिकवरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें स्टाफ की कमी और कुछ मामलों में ठोस संपत्ति का अभाव रिकवरी को और जटिल बना देता है। मौजूदा परिदृश्य में जमाकर्ताओं को लंबे समय तक पीड़ित रहना पड़ सकता है, जिसमें रिकवरी में सालों लग सकते हैं, जैसा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के अटके हुए प्रयासों से स्पष्ट होता है। खासकर मल्टी-स्टेट मामलों में BUDS Act की असल प्रभावशीलता एक बड़ा सवाल बनी हुई है, जिसके लिए संभवतः अधिक अंतर-एजेंसी समन्वय और स्पष्ट अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

आगे का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़े और अंतर-राज्यीय फाइनेंशल स्कैम से निपटने में केंद्रीय एजेंसियों बनाम राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र और जांच प्रोटोकॉल पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करेगा। यह भविष्य में रेगुलेटरी प्रवर्तन और जमाकर्ता संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता को भी प्रभावित कर सकता है। इस फैसले का इंतजार पूरे भारत में फाइनेंशल फ्रॉड के पीड़ितों को न्याय दिलाने और संपत्ति की रिकवरी में तेजी लाने के निहितार्थों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.