5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केस: न्याय व्यवस्था में सुधार की उठी मांग

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AuthorMehul Desai|Published at:
5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केस: न्याय व्यवस्था में सुधार की उठी मांग

भारत की न्याय व्यवस्था इस वक्त एक बड़ी चुनौती से गुजर रही है, जहाँ अदालतों में **5 करोड़** से भी ज़्यादा मामले लंबित हैं। इस भारी बैकलॉग (backlog) के कारण कानूनी मामलों के निपटारे में देरी हो रही है, जिससे व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स (experts) ने न्यायिक ढांचे को आधुनिक बनाने, जजों पर से प्रशासनिक बोझ कम करने और डिजिटल कोर्ट प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक सुधार आयोग (National Judicial Reforms Commission) के गठन की वकालत की है।

पेंडेंसी का संकट

भारतीय न्यायपालिका इस समय एक महत्वपूर्ण संस्थागत चुनौती का सामना कर रही है, जिसमें अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या 5 करोड़ के पार जा चुकी है। यह भारी भरकम बैकलॉग न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह नागरिकों और संस्थानों के लिए कानूनी परिणामों की गति को प्रभावित करता है। कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि जहाँ अदालतों ने काम करना जारी रखा है, वहीं मामलों की भारी संख्या को केवल छोटी-मोटी सुधारों से नहीं, बल्कि अदालतों के संचालन के तरीके में एक व्यवस्थित पुनर्गठन की आवश्यकता है।

डिजिटल गैप और प्रक्रिया सुधार

COVID-19 महामारी ने वर्चुअल सुनवाई (virtual hearings) को अपनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया, फिर भी हालिया विश्लेषण बताते हैं कि यह बदलाव अधूरा है। एक बड़ी बाधा मानकीकृत, राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुनवाई प्रणाली का अभाव है। वर्तमान में, विभिन्न अदालतों के अलग-अलग नियम अक्सर वकीलों और मुकदमों के पक्षकारों के लिए असंगति पैदा करते हैं। इसके अलावा, केवल कागजी दस्तावेजों को डिजिटाइज़ करना एक अधूरा समाधान माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सच्ची दक्षता केवल वास्तविक कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने से आएगी - जैसे दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक तामील (electronic service) और रीयल-टाइम ट्रैकिंग - न कि केवल फाइलों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत करने से।

न्यायपालिका पर प्रशासनिक बोझ

जिला न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण समय अक्सर प्रशासनिक कार्यों में लग जाता है, जैसे कि खरीद अनुबंध (procurement contracts) और बुनियादी ढांचे के लॉजिस्टिक्स (infrastructure logistics) का प्रबंधन करना, बजाय इसके कि वे न्यायिक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रशासनिक बोझ, प्रदर्शन मेट्रिक्स (performance metrics) के साथ मिलकर जो कभी-कभी गुणात्मक विश्लेषण (qualitative analysis) पर संख्यात्मक आउटपुट पर अधिक जोर देते हैं, न्यायिक फोकस को प्रभावित कर सकता है। इसे दूर करने के लिए, अदालतों के लिए एक समर्पित प्रशासनिक सेवा शुरू करने के प्रस्ताव बढ़ रहे हैं, जो यूके (UK) जैसी प्रणालियों के समान होगी। यह सुविधा प्रबंधन (facility management) को संभालेगी और न्यायाधीशों को मामलों की सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ेगी।

राष्ट्रीय सुधार आयोग का प्रस्ताव

इन बदलावों को गति देने के लिए, कानूनी विद्वान और पर्यवेक्षक एक स्थायी राष्ट्रीय न्यायिक सुधार आयोग (National Judicial Reforms Commission) के गठन की वकालत कर रहे हैं। मौजूदा निकायों के विपरीत, इस प्रस्तावित आयोग को दीर्घकालिक परिवर्तन की देखरेख करने का अधिकार होगा, जिसमें सभी राज्यों में अदालती बुनियादी ढांचे का मानकीकरण (standardization) और अनुसंधान (research) और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण (predictive analytics) के लिए AI जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकरण शामिल है। लक्ष्य खंडित, अल्पकालिक समिति के प्रयासों से हटकर आधुनिकीकरण के लिए एक संरचित, टिकाऊ ढांचा तैयार करना है।

आगे क्या देखना है

न्यायिक परिदृश्य की निगरानी करने वालों के लिए, ट्रैक करने योग्य मुख्य कदम आयोग के जनादेश को डिजाइन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के संभावित गठन और आवश्यक विधायी (legislative) और बजटीय (budgetary) समर्थन के संबंध में न्यायपालिका और कार्यकारी शाखा के बीच सहयोग की प्रकृति हैं। परिभाषित मील के पत्थर (milestones) के साथ एक स्पष्ट, कार्रवाई योग्य रोडमैप (roadmap) का विकास यह संकेत देगा कि ये सुधार प्रयास चर्चा से आगे बढ़कर सक्रिय कार्यान्वयन (implementation) में जाएंगे या नहीं।

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