FCRA बिल 2026: विदेशी फंड से बने NGO के एसेट्स होंगे सीज? जानें नए नियम

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
FCRA बिल 2026: विदेशी फंड से बने NGO के एसेट्स होंगे सीज? जानें नए नियम

प्रस्तावित फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 के तहत, अगर किसी NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो सरकार विदेशी फंड से बनाए गए एसेट्स को जब्त कर सकती है। यह नियम उन संस्थाओं को भी प्रभावित करेगा जो विदेशी डोनेशन लेना बंद कर चुकी हैं, जिससे डोमेस्टिक फंडिंग में बदलाव मुश्किल हो सकता है और संपत्ति के मालिकाना हक पर चिंताएं बढ़ सकती हैं।

Detailed Coverage

केंद्र सरकार ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया है। यह बिल इस बात पर कड़ा नियंत्रण रखने का प्रस्ताव करता है कि गैर-सरकारी संगठन (NGOs) विदेशी डोनेशन से कैसे एसेट्स का प्रबंधन करते हैं। मुख्य बदलाव एसेट्स के वेस्टिंग (यानी, सरकार द्वारा संपत्ति या फंड का नियंत्रण लेना) से जुड़ा है, जो तब होगा जब किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा।

एसेट वेस्टिंग और सरकारी नियंत्रण

मौजूदा नियम, फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA), बताता है कि संस्थाएं कैसे विदेशी ग्रांट प्राप्त कर सकती हैं और उनका उपयोग कर सकती हैं। प्रस्तावित संशोधन सरकार को और भी कई परिस्थितियों में एसेट्स पर कब्जा करने का अधिकार देता है। पहले, एसेट जब्त करना मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन रद्द होने या स्वेच्छा से सरेंडर करने से जुड़ा था। नए बिल के तहत, यह उन स्थितियों में भी लागू होगा जहां कोई संस्था रिन्यूअल के लिए आवेदन करने में विफल रहती है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, या रिन्यूअल आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

एक बार जब किसी संस्था का FCRA-कंप्लायंट इकाई के रूप में स्टेटस खत्म हो जाता है, तो एक नया प्रस्तावित डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन एसेट्स का प्रबंधन करेगा। यदि संस्था तय समय-सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन बहाल करने में विफल रहती है, तो सरकार स्थायी रूप से इन एसेट्स को जब्त कर सकती है। भविष्य में होने वाली किसी भी बिक्री या अप्रयुक्त फंड से प्राप्त आय को भारत के कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के लिए, बिल में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो जब्त की गई संपत्तियों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के इरादे से हैं।

परिचालन और कानूनी चिंताएं

बिल के आलोचक लंबे समय तक 'लॉक-इन इफेक्ट' की संभावना पर इशारा करते हैं। क्योंकि कानून एसेट के मालिकाना हक को FCRA स्टेटस बनाए रखने से जोड़ता है, जो संस्थाएं पूरी तरह से डोमेस्टिक फंडिंग पर शिफ्ट होना चाहती हैं, उन्हें अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए अनिश्चित काल तक विदेशी रिन्यूअल की तलाश करनी पड़ सकती है। यह उन NGOs के लिए व्यावहारिक चुनौतियां पैदा करता है जिन्होंने वर्षों से विदेशी-फंडेड एसेट्स को अपने मुख्य संचालन में एकीकृत किया है।

विवाद का एक और बिंदु अंतरराष्ट्रीय दाताओं द्वारा फंड की गई संपत्तियों को स्थानीय योगदान से प्राप्त संपत्तियों से अलग करने की व्यावहारिक कठिनाई है, खासकर जब इन फंडों को प्रोजेक्ट्स में मिश्रित किया गया हो। इसके अलावा, विश्लेषकों ने नोट किया है कि बिल में वर्तमान में उन संस्थाओं के लिए स्पष्ट, प्रत्यक्ष अपील प्रक्रिया का अभाव है जिनका रिन्यूअल आवेदन खारिज हो जाता है। नॉन-रिन्यूअल के मामलों में वैधानिक सुनवाई तंत्र की अनुपस्थिति से प्रभावित संस्थाओं के लिए उचित प्रक्रिया (due process) पर सवाल उठते हैं।

इन नियमों का अंतिम प्रभाव एक बार कानून पारित होने के बाद कार्यान्वयन दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा। संस्थाएं संभवतः संक्रमणकालीन नियमों की सावधानीपूर्वक निगरानी करेंगी, विशेष रूप से उन एसेट्स के संबंध में जो वर्तमान में पूर्व-अनुमति मार्गों के तहत रखी गई हैं, यदि वे डोमेस्टिक-ओनली फंडिंग मॉडल की ओर शिफ्ट होती हैं।

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