Unity Bank की याचिका खारिज! NCLT ने Awas Developers के खिलाफ दिवालियापन का केस बंद किया

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AuthorAditya Rao|Published at:
Unity Bank की याचिका खारिज! NCLT ने Awas Developers के खिलाफ दिवालियापन का केस बंद किया

NCLT मुंबई बेंच ने Unity Small Finance Bank की Awas Developers के खिलाफ दिवालियापन (Insolvency) की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह याचिका समय-सीमा (Time-barred) पार कर चुकी थी। बैंक ₹140.12 करोड़ के दावे के लिए डिफॉल्ट की कोई तय तारीख साबित नहीं कर पाया।

क्या हुआ?

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई की बेंच ने Unity Small Finance Bank द्वारा Awas Developers and Constructions Pvt Ltd के खिलाफ दायर दिवालियापन याचिका को खारिज कर दिया है। बैंक इस मामले में ₹140.12 करोड़ के कथित डिफॉल्ट अमाउंट की रिकवरी के लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि याचिका समय-सीमा (Time-barred) के बाद दायर की गई थी, यानी कानूनी रूप से तय अवधि बीत चुकी थी, और इसलिए बैंक की अर्जी को ठुकरा दिया गया।

डिफॉल्ट की तारीखों पर विवाद

NCLT के फैसले में एक अहम कारण यह रहा कि बैंक डिफॉल्ट की एक स्पष्ट और लगातार तारीख साबित करने में नाकाम रहा। Unity Small Finance Bank ने अपनी डिमांड नोटिस के आधार पर 7 अक्टूबर, 2019 को डिफॉल्ट की तारीख बताया था। NCLT बेंच ने इस दलील को खारिज करते हुए साफ किया कि डिमांड नोटिस जारी करने से डिफॉल्ट की असली तारीख नहीं बदलती या शिफ्ट नहीं होती। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने बैंक के अपने रिकॉर्ड में बड़ी विसंगतियां पाईं, जिनमें तीन अलग-अलग तारीखें - 31 मार्च, 2019, 7 अक्टूबर, 2019, और 22 अक्टूबर, 2019 - का जिक्र था।

लिमिटेशन पीरियड क्यों मायने रखता है?

इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत, क्लेम फाइल करने की समय-सीमा डिफॉल्ट की शुरुआती तारीख से गिनी जाती है। ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि Awas Developers का अकाउंट 31 अगस्त, 2012 को ही नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित हो चुका था। चूंकि मूल NPA तारीख से शुरू होने वाली सामान्य तीन साल की लिमिटेशन पीरियड के काफी बाद याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने इसे कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं माना।

बैंक के लिए अगला कदम

हालांकि यह विशेष दिवालियापन याचिका खारिज हो गई है, NCLT ने स्पष्ट किया कि बैंक अन्य कानूनी रास्तों से रिकवरी करने से नहीं रोका गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बैंक अभी भी कानून के तहत अन्य रेमेडीज (remedies) का पीछा कर सकता है, जैसे कि किसी आर्बिट्रल अवार्ड (arbitral award) या अन्य बाद के कानूनी विकास के आधार पर कार्रवाई करना। स्टेकहोल्डर्स के लिए, मुख्य बात यह देखनी होगी कि क्या बैंक वैकल्पिक मुकदमेबाजी का विकल्प चुनता है या मामले को निजी बातचीत या अन्य सिविल प्रोसीडिंग्स (civil proceedings) के माध्यम से सुलझाता है।

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