तमिलनाडु यूनिवर्सिटी VC पद खाली: मद्रास HC ने UGC और राज्य सरकार से मांगा जवाब

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
तमिलनाडु यूनिवर्सिटी VC पद खाली: मद्रास HC ने UGC और राज्य सरकार से मांगा जवाब

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की राज्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े वाइस चांसलर (VC) के पदों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है।

नेतृत्व संकट पर हाई कोर्ट की दखल

बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस एस.ए. धर्मदिकारी और जस्टिस अरुल मुरूगन शामिल थे, ने तमिलनाडु के कई सरकारी विश्वविद्यालयों में चल रहे नेतृत्व संकट में हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने वाइस चांसलर (VC) पदों पर लंबे समय से चल रही नियुक्तियों में देरी को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और राज्य सरकार से आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण मांगा है।

उच्च शिक्षा पर असर

कोर्ट ने माना कि नियमित नेतृत्व की कमी राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में गंभीर अनिश्चितता पैदा कर रही है। याचिकाकर्ता पी. भास्कर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इन रिक्तियों से शैक्षणिक संस्थानों के सुचारू कामकाज में बाधा आ रही है। याचिका में राज्य से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट और विश्वविद्यालय नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले 2018 के नियमों का सख्ती से पालन करने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार, यह देरी राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच सर्च-कम-सिलेक्शन समितियों के गठन पर आम सहमति की कमी के कारण बार-बार हो रही है।

दूसरे राज्यों से तुलना

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में इसी तरह के विवाद का हवाला दिया, जहां राज्य प्रशासन और राज्यपाल के कार्यालय के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई यू.यू. ललित के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की थी जो चयन प्रक्रिया की देखरेख करेगी। मद्रास हाई कोर्ट अब इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि क्या तमिलनाडु के लिए इसी तरह का एक उच्च-शक्ति पैनल एक व्यवहार्य समाधान हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक या प्रक्रियात्मक गतिरोध से अकादमिक प्रशासन बाधित न हो।

नियामक निगरानी और जवाबदेही

याचिकाकर्ता के कानूनी सलाहकार ने UGC के रुख पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि नियामक निकाय के पास अधीक्षण की कानूनी शक्ति होने के बावजूद उसने निष्क्रिय भूमिका बनाए रखी है। कोर्ट ने नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए एक केंद्रीय या स्वतंत्र पैनल के अनुरोध को स्वीकार किया, लेकिन यह माना कि अंतिम निर्देश जारी करने से पहले सभी प्रतिवादियों, जिनमें UGC और राज्य के अधिकारी शामिल हैं, को अपनी विस्तृत प्रतिक्रियाएं दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई, 2026 के लिए निर्धारित की है। इस सत्र में सरकार के नियुक्ति प्रक्रिया पर रुख और नेतृत्व की कमी को दूर करने के इरादे को स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों के लिए, UGC और राज्य सरकार से आने वाले जवाब महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वे यह संकेत देंगे कि राज्य न्यायालय द्वारा अनिवार्य चयन ढांचे को अपनाने के लिए तैयार है या वर्तमान गतिरोध बना रहेगा।

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