कैंसर दवा केस में 57 बार टली सुनवाई, केरल हाईकोर्ट सवालों के घेरे में

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
कैंसर दवा केस में 57 बार टली सुनवाई, केरल हाईकोर्ट सवालों के घेरे में

एक ब्रेस्ट कैंसर मरीज की मौत के बाद केरल हाईकोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। करीब **57** बार लिस्ट होने के बावजूद, सस्ते इलाज के लिए यह केस सालों से लटका हुआ है, जो पेटेंटेड दवाओं की महंगी कीमतों पर न्यायपालिका की धीमी प्रक्रिया को उजागर करता है।

क्यों हो रहा है कोर्ट पर सवाल?

केरल हाईकोर्ट इन दिनों जीवनरक्षक ब्रेस्ट कैंसर दवाओं की कीमतों से जुड़े एक अहम मामले में हो रही देरी को लेकर जनता की नजरों में है। यह मामला महंगी, पेटेंटेड दवाओं तक पहुंच को आसान बनाने से जुड़ा था, जिसे पिछले चार सालों में कम से कम 57 बार सुना जाना था, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। दुखद बात यह है कि जिस मरीज ने सस्ते इलाज के लिए यह कानूनी लड़ाई शुरू की थी, उसकी मौत कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हो गई।

पेटेंट का दवाओं की कीमतों पर असर

इस मामले के केंद्र में रिबोसिक्लिब (Ribociclib) और एबेमासिक्लिब (Abemaciclib) जैसी दवाएं हैं। ये दवाएं ब्रेस्ट कैंसर के खास इलाज के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन पेटेंट सुरक्षा के कारण ये कई मरीजों के लिए पहुंच से बाहर हैं। रिबोसिक्लिब की मौजूदा कीमत लगभग ₹78,468 प्रति माह है, जबकि एबेमासिक्लिब का खर्च ₹47,752 से ₹95,504 प्रति माह के बीच आ सकता है। चूंकि ये दवाएं पेटेंट के तहत हैं, इसलिए जेनेरिक निर्माता कम लागत वाले वर्जन नहीं बना सकते, जिससे मरीज पेटेंट धारकों द्वारा तय की गई कीमतों पर निर्भर रहते हैं। कानूनी कार्यवाही का मकसद मेडिकल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए इस स्थिति को चुनौती देना था।

न्यायपालिका की प्रशासनिक चुनौतियां

'एक्सेस टू मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट' वर्किंग ग्रुप के कानूनी अधिवक्ताओं ने हाल ही में 10 जुलाई, 2026 को केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बाधाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया, जिसमें बताया गया कि 2022 में मामला शुरू होने के बाद से इसे 8 अलग-अलग जजों द्वारा सुना गया है। जनवरी 2023 में एक मुख्य सुनवाई रोस्टर में बदलाव के कारण बाधित हो गई थी, जिससे लगभग 40 अलग-अलग स्थगन (adjournments) की सूची में और इजाफा हुआ।

हालांकि कोर्ट ने इस मामले को खुद ही 'सुओ मोटू' (suo motu) केस में बदल दिया था - जिसका अर्थ है कि यह अपने अधिकार क्षेत्र में, इसके महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित को देखते हुए, आगे बढ़ाया जा रहा है - 2025 और 2026 के दौरान निपटारे के लिए मामले को बार-बार सूचीबद्ध करने से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।

पब्लिक हेल्थ लिटिगेशन के लिए व्यापक प्रभाव

यह मामला इस बात पर व्यापक असर डालता है कि भारतीय अदालतें सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार से कैसे निपटती हैं। समय पर समाधान तक पहुंचने में विफलता, चल रही देरी को उन कठिनाइयों को रेखांकित करती है जिनका सामना मरीजों को आवश्यक चिकित्सा उपचार की ऊंची लागतों को संबोधित करने के लिए कानूनी प्रणाली में नेविगेट करते समय करना पड़ता है। चूंकि यह मामला वर्तमान में 15 जुलाई, 2026 के लिए सूचीबद्ध है, पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या अदालत अंततः राष्ट्रीय स्तर पर हजारों मरीजों को प्रभावित करने वाली लंबे समय से चली आ रही मूल्य निर्धारण चिंताओं को दूर करने के लिए एक निर्णायक निर्णय को प्राथमिकता देगी।

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