नियामक टकराव का बड़ा मोड़
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) के प्रोजेक्ट्स पर रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) के लागू होने पर रोक लगा दी है। यह फैसला बेंगलुरु के शहरी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। BDA लंबे समय से यह दलील देता रहा है कि 1976 के BDA एक्ट के तहत उसका अपना एक अलग कानूनी ढांचा है। हाल ही में, कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (K-RERA) और अपीलीय न्यायाधिकरण (K-REAT) ने BDA को 'प्रमोटर' करार देते हुए, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और पारदर्शिता नियमों का पालन करने का आदेश दिया था।
