वचनानंद स्वामीजी की अग्रिम जमानत रद्द करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट: POCSO केस में बड़ा फैसला

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AuthorNeha Patil|Published at:
वचनानंद स्वामीजी की अग्रिम जमानत रद्द करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट: POCSO केस में बड़ा फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वचनानंद स्वामीजी को POCSO केस में मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के संकेत दिए हैं। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने निचली अदालत के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा कि वे इस आदेश को पलट देंगे। हालांकि, स्वामीजी को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा।

क्या हुआ?

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वीरशैव लिंगायत पंचमासाली पीठा के जगदगुरु वचनानंद स्वामीजी को दी गई अग्रिम जमानत पर गहरी नाराजगी जताई है। बच्चों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने संकेत दिया कि कोर्ट निचली अदालत द्वारा जारी अग्रिम जमानत आदेश को रद्द और निरस्त करने का इरादा रखता है।

जज ने स्थिति की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए कहा, "आपने तो लड़कों को भी नहीं छोड़ा! नाबालिग लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, नाबालिग लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं।" कोर्ट ने कहा कि यह जमानत शुरू में ही नहीं दी जानी चाहिए थी, जिससे ट्रायल कोर्ट का आदेश जांच के दायरे में आ गया है।

कानूनी पहलू

जस्टिस नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया कि चार्जशीट दाखिल होने से अग्रिम जमानत स्वतः रद्द नहीं हो जाती, लेकिन मामले की प्रकृति और जमानत दिए जाने के तरीके के कारण न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता थी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस मामले में ऐसी राहत नहीं दी जानी चाहिए थी।

हालांकि, यह देखते हुए कि स्वामीजी वर्तमान में इस सुरक्षा के तहत हैं, कोर्ट ने 10 से 15 दिनों की सीमित मोहलत देने का सुझाव दिया। यह समय स्वामीजी को सक्षम अदालत में नियमित जमानत के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने का अवसर प्रदान करेगा। यह प्रक्रियात्मक कदम सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया तत्काल गिरफ्तारी के बिना जारी रहे, साथ ही आरोपी को उचित कानूनी माध्यमों से नियमित जमानत लेने का मौका मिले।

मामले की पृष्ठभूमि और आरोप

दवांगере की एक विशेष अदालत ने शुरू में 2 मई को स्वामीजी को अग्रिम जमानत दी थी। उस फैसले में बचाव पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखा गया था, जिसमें पीठा के भीतर आंतरिक प्रशासनिक विवादों के दावे और 2012 में डॉ. महंत शिवचार्य स्वामीजी की मृत्यु के बाद ट्रस्टियों द्वारा मामले गढ़ने के आरोप शामिल थे।

यह मामला 7 मई को गदग जिले के लक्ष्मेश्वर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत से उपजा है। POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में 2021 से 2024 के बीच संस्था में रहने वाले शिकायतकर्ता के बेटे और अन्य बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हमले के आरोप लगाए गए हैं। विशिष्ट आरोपों में शारीरिक हमला, जान से मारने की धमकी और भोजन से वंचित करना शामिल है।

आगे क्या?

तत्काल ध्यान हाईकोर्ट से निचली अदालत के फैसले को पलटने वाले औपचारिक आदेश पर होगा। इसके बाद, कानूनी कार्यवाही नियमित जमानत याचिका प्रक्रिया की ओर बढ़ेगी, जिसे स्वामीजी से कोर्ट द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर शुरू करने की उम्मीद है।

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