इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों से ट्रायल में देरी
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई में बड़ी देरी की मुख्य वजह इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक समस्याएं हैं। साल 2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कानून लागू होने के बाद से, 13,600 से ज़्यादा क्रिमिनल केस सुनवाई शुरू होने से पहले ही छह महीने से ज़्यादा समय से अटके हुए हैं, और चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है। कानूनी सलाहकार सिद्धार्थ लूथरा और एस. नागमूथु द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में पाया गया कि असल समस्या रिकॉर्ड मैनेजमेंट, दस्तावेज़ों के डिजिटलीकरण और डेटा को मानकीकृत करने में है, न कि जजों की कमी। यह स्थिति भारत में आपराधिक न्याय को आधुनिक बनाने और तेज़ करने के लिए बनाए गए नए BNSS कानून के प्रभावी इस्तेमाल में बाधा डाल रही है।
डेटा की समस्याएं कई राज्यों में केस बैकलॉग बढ़ा रहीं
रिपोर्ट बताती है कि जिन राज्यों में लंबित मामलों की संख्या ज़्यादा है, वहां अधूरे या अस्पष्ट डेटा रिकॉर्ड की समस्या भी गंभीर है। यह सीधे तौर पर केस बैकलॉग को कम करने के प्रयासों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सेशन कोर्ट के सबसे ज़्यादा मामले छह महीने से ज़्यादा समय से अटके हुए हैं। तेलंगाना में स्थिति गंभीर है, जहां 71% सेशन कोर्ट के मामले प्री-ट्रायल चरण में फंसे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब और बिहार के डेटा की अभी समीक्षा होनी बाकी है, जिससे पूरे देश की स्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। खराब ढंग से व्यवस्थित और अप्राप्य डेटा भारतीय कानूनी प्रणाली में एक लगातार बनी हुई चुनौती है, जो विश्लेषण और सुधार में बाधा डालती है।
10,000 से ज़्यादा सेशन कोर्ट के मामले अटके
26 राज्यों के सेशन कोर्ट और 23 राज्यों के मजिस्ट्रेट कोर्ट के डेटा के विश्लेषण में पाया गया कि 10,000 से ज़्यादा सेशन कोर्ट के मामले छह महीने से ज़्यादा समय से लंबित हैं। इसके अलावा, 15,203 मामलों में चार्ज फ्रेम करने की 60-दिन की समय-सीमा पार हो गई। सभी सेशन कोर्ट के लगभग एक-तिहाई मामले अभी भी प्री-ट्रायल चरण में हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी इसी तरह की देरी देखी जा रही है। भारत की अदालतों पर आम तौर पर भारी बोझ है, मार्च 2026 तक सभी स्तरों पर 55.8 मिलियन से ज़्यादा मामले लंबित थे। भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल लगभग 21 जज हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी कम है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं स्थिति को और भी बदतर बना देती हैं।
न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सुझाव
कानूनी सलाहकारों ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वे ट्रायल कोर्ट की बारीकी से निगरानी करें और BNSS के तहत दस्तावेज़ जमा करने और कमिटल प्रोसीडिंग्स की समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने मामलों की स्थगन (adjournments) पर बेहतर नियंत्रण की भी मांग की है। रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि केंद्र और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे न्यायपालिका को अधिक धन, कर्मचारियों और बेहतर सुविधाओं के साथ समर्थन दें। इसी के जवाब में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने एक न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति (Judicial Infrastructure Advisory Committee) का गठन किया है। यह समिति प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए एक योजना विकसित करेगी, जिसका लक्ष्य देरी को कम करना और न्याय वितरण में सुधार करना है।
