फ्रांस में असाध्य बीमारियों के लिए सहायक मृत्यु को मिली मंजूरी

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AuthorMehul Desai|Published at:
फ्रांस में असाध्य बीमारियों के लिए सहायक मृत्यु को मिली मंजूरी

फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत असाध्य और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे वयस्क, सख्त शर्तों के तहत घातक दवा ले सकेंगे। इस बिल के पक्ष में **291** वोट पड़े, जबकि **241** वोट इसके खिलाफ थे। यह कानून कई सालों की राष्ट्रीय बहस के बाद पारित हुआ है और अब इसे पूरी तरह लागू होने से पहले संवैधानिक समीक्षा से गुजरना होगा।

फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक ऐतिहासिक कानून को हरी झंडी दे दी है। इस नए कानून के तहत, ऐसे वयस्क जो असाध्य और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, वे अब सहायक मृत्यु (assisted dying) का विकल्प चुन सकेंगे। इस बिल के पक्ष में 291 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 241 इसके खिलाफ थे। यह कानून राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के प्रशासन द्वारा समर्थित, जीवन के अंत की देखभाल पर कई वर्षों से चली आ रही राष्ट्रीय चर्चाओं का परिणाम है।

कौन हो सकेगा योग्य?

इस प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तियों को कई सख्त कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और वह फ्रांसीसी नागरिक या कानूनी निवासी होना चाहिए। मेडिकल टीम को यह पुष्टि करनी होगी कि मरीज एक गंभीर, असाध्य स्थिति में है जो अंतिम चरण में है और असहनीय दर्द का कारण बन रही है, जिसका इलाज अन्य तरीकों से संभव नहीं है। यह कानून विशेष रूप से केवल मनोवैज्ञानिक संकट से पीड़ित व्यक्तियों या अल्जाइमर जैसे गंभीर मनोरोग या न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थितियों वाले लोगों के लिए लागू नहीं होगा।

प्रक्रिया और मरीज की स्वायत्तता

नए कानून के तहत, प्रक्रिया मरीज द्वारा शुरू की जाएगी। अनुरोध प्राप्त होने के बाद, मेडिकल टीम को मामले की गहन समीक्षा के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद, अंतिम पुष्टि से पहले कम से कम दो दिनों की अनिवार्य विचार-विमर्श अवधि होगी। यदि मंजूरी मिलती है, तो मरीज प्रक्रिया के लिए समय और स्थान चुन सकेंगे, जो परिवार की मौजूदगी में घर पर भी हो सकता है। कानून के अनुसार, यदि मरीज शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे मेडिकल सहायता के साथ दवा स्वयं लेने की अनुमति होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली इस प्रक्रिया से जुड़ी लागतों को कवर करेगी। मेडिकल पेशेवरों को दवा देने से ठीक पहले मरीज की सहमति की पुष्टि करनी होगी।

संवैधानिक समीक्षा और जन प्रतिक्रिया

हालांकि बिल नेशनल असेंबली में पारित हो गया है, लेकिन यह अभी तक कानून नहीं बना है। सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह फ्रांसीसी कानून के अनुरूप है, इसे संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) को भेजने की योजना की पुष्टि की है। परिषद के पास अपनी समीक्षा पूरी करने के लिए एक महीने का समय है। जनता की राय बंटी हुई है; जहां कई लोग इस कदम को व्यक्तिगत स्वायत्तता के विस्तार के रूप में समर्थन दे रहे हैं, वहीं अलायंस वीटा (Alliance Vita) जैसे समूहों ने चिंता जताई है कि यह कानून पैलिएटिव केयर पर ध्यान कम कर सकता है या कमजोर आबादी पर दबाव बना सकता है। संवैधानिक परिषद की समीक्षा का परिणाम ही इस कानून के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले का अंतिम कदम होगा।

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