फ्रांस में इच्छामृत्यु बिल को मंजूरी की ओर बढ़ा नेशनल असेंबली, जानें क्या है नया कानून

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AuthorMehul Desai|Published at:
फ्रांस में इच्छामृत्यु बिल को मंजूरी की ओर बढ़ा नेशनल असेंबली, जानें क्या है नया कानून

फ्रांस की नेशनल असेंबली इच्छामृत्यु (assisted dying) को लेकर एक ऐतिहासिक कानून को अंतिम रूप देने के करीब है। यह कानून गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित वयस्कों को घातक दवाएं लेने की अनुमति देगा। वर्षों की बहस के बाद, यह विधेयक अब संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) द्वारा समीक्षा के लिए जाएगा।

फ्रांस में इच्छामृत्यु पर बड़ा कदम

फ्रांस अपने मेडिकल कानूनों में एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। नेशनल असेंबली एक ऐसे विधेयक को अंतिम रूप देने की तैयारी में है जो लाइलाज और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे वयस्कों को घातक दवाएं लेने की इजाजत देगा। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के समर्थन से आया यह प्रस्ताव, जीवन के अंतिम क्षणों की देखभाल को लेकर सालों से चली आ रही सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का नतीजा है। सीनेट के रूढ़िवादी सदस्यों के विरोध के बावजूद, फ्रांस की संसदीय प्रक्रिया के तहत नेशनल असेंबली के पास अंतिम विधायी अधिकार है।

कौन कर सकेगा आवेदन?

इस प्रस्तावित कानून में इच्छामृत्यु चाहने वाले मरीजों के लिए स्पष्ट और कड़ी शर्तें रखी गई हैं। पात्रता के लिए, व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और वह फ्रांसीसी नागरिक या कानूनी निवासी होना चाहिए। किसी मेडिकल प्रोफेशनल को यह पुष्टि करनी होगी कि मरीज एक गंभीर, लाइलाज स्थिति से गुजर रहा है, जिससे असहनीय पीड़ा हो रही है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून केवल मनोवैज्ञानिक पीड़ा को आधार मानने वाले व्यक्तियों को बाहर रखता है, जिसका अर्थ है कि अल्जाइमर जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों या गंभीर मनोरोगों से पीड़ित लोग वर्तमान शर्तों के तहत पात्र नहीं होंगे। इस प्रक्रिया में मरीज द्वारा अनुरोध, 15 दिनों की पेशेवर समीक्षा और दो दिनों की अनिवार्य विचार अवधि शामिल होगी।

कानूनी समीक्षा और लागू होना

हालांकि निचले सदन में बिल के पास होने की उम्मीद है, लेकिन यह तुरंत कानून नहीं बनेगा। सीनेट नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने पहले ही इस विधेयक को संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) के पास भेजने का इरादा जताया है। यह निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करेगा कि बिल फ्रांसीसी संविधान के अनुरूप है। यदि यह स्वीकृत हो जाता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली को इस प्रक्रिया से जुड़े खर्चों को कवर करने की उम्मीद है। मरीजों को अपनी पसंद की जगह, जैसे कि अपने घर में, दवा स्वयं लेने की अनुमति होगी, और चिकित्सा कर्मचारी सहायता के लिए या समर्थन प्रदान करने के लिए पास में मौजूद रहेंगे।

नैतिक बहस और जनता की राय

पिछले 20 सालों में फ्रांस में जनमत बदला है, और हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश नागरिक जीवन के अंत की सहायता के किसी न किसी रूप को कानूनी बनाने का समर्थन करते हैं। 'राइट टू डाई विद डिग्निटी' (Right to Die With Dignity) जैसे समूहों के समर्थक तर्क देते हैं कि यह कानून लाइलाज पीड़ा का सामना करने वालों के लिए एक आवश्यक विकल्प प्रदान करता है। इसके विपरीत, 'अलायंस वीटा' (Alliance Vita) जैसे इच्छामृत्यु-विरोधी समूह का तर्क है कि यह कानून कमजोर आबादी, जिनमें बुजुर्ग और विकलांग लोग शामिल हैं, पर अनजाने में दबाव बना सकता है। विरोधी अभी भी इच्छामृत्यु के बजाय पैलिएटिव केयर (palliative care) में अधिक निवेश की वकालत करते हैं। इस कानून का अंतिम प्रभाव काफी हद तक संवैधानिक परिषद की समीक्षा और चिकित्सा चिकित्सकों के लिए स्थापित किए जाने वाले नियामक ढांचे पर निर्भर करेगा।

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