EPFO की नई स्कीम VISHWAS 2026: PF पेनल्टी में बड़ी राहत का ऐलान!

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AuthorMehul Desai|Published at:
EPFO की नई स्कीम VISHWAS 2026: PF पेनल्टी में बड़ी राहत का ऐलान!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने VISHWAS 2026 नाम की एक खास स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत, कंपनियां जो प्रॉविडेंट फंड (PF) के कॉन्ट्रिब्यूशन में देरी के चलते कानूनी पचड़ों में फंसी हैं, वे अब कम पेनल्टी देकर अपने मामले निपटा सकती हैं। यह 6 महीने की विंडो खास तौर पर 14 जून 2024 से पहले हुए डिफॉल्ट्स के लिए है।

EPFO ने हाल ही में VISHWAS 2026 नाम से एक विवाद समाधान योजना (dispute resolution program) शुरू की है। इसका मकसद उन नियोक्ताओं (employers) को राहत देना है जो प्रॉविडेंट फंड (PF) के कॉन्ट्रिब्यूशन में हुई देरी के कारण लंबित कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। यह स्कीम कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14B के तहत लगाए गए हर्जाने (damages) को काफी कम दरों पर निपटाने का मौका देती है।

नई स्कीम के तहत, यह 14 जून 2024 से पहले हुए डिफॉल्ट्स पर लागू होगी। इसमें हर्जाने की दरों में चरणबद्ध तरीके से कमी की गई है। दो महीने तक की देरी के लिए नियोक्ताओं से प्रति माह 0.25%, दो से चार महीने की देरी के लिए 0.50%, और चार महीने से अधिक की देरी के लिए 1% हर्जाना लिया जाएगा। इस स्कीम में भाग लेकर कंपनियां अपने लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझा सकती हैं, बशर्ते वे कुछ वित्तीय शर्तों को पूरा करें।

इस राहत का लाभ उठाने के लिए, नियोक्ता को पहले अधिनियम की धारा 7Q के तहत जमा हुए पूरे ब्याज देनदारी (interest liability) का भुगतान करना होगा। ब्याज का भुगतान होने के बाद, EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल (EPFO Employer Portal) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Digital Signature Certificate) या ई-सिग्नेचर की जरूरत होगी। सेटलमेंट की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नियोक्ता को निपटाए गए बकाए से संबंधित मौजूदा कानूनी चुनौतियों को वापस लेने की औपचारिक प्रतिबद्धता देनी होगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह स्कीम धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर या फंड की हेराफेरी के आरोपों वाले मामलों को कवर नहीं करती है। ऐसे मामले इस समाधान प्रक्रिया से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा, अगर हर्जाना पहले ही पूरी तरह से वसूल किया जा चुका है या धारा 7Q के तहत ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रतिष्ठान (establishment) रियायती दरों के लिए पात्र नहीं होंगे। सेटलमेंट की मंजूरी मिलने के बाद, पुनर्गणना किए गए हर्जाने का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना होगा ताकि विवाद का औपचारिक समापन हो सके।

निवेशकों और कॉर्पोरेट हितधारकों के लिए, यह स्कीम पुरानी PF कानूनी देनदारियों वाली कंपनियों पर प्रशासनिक और कानूनी बोझ को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। इन देनदारियों को निपटाकर, व्यवसाय अपनी अनुपालन स्थिति (compliance standing) में सुधार कर सकते हैं और कानूनी लागत कम कर सकते हैं। भाग लेने वाली कंपनियों के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम छह महीने की समय सीमा समाप्त होने से पहले, धारा 7Q के तहत लंबित ब्याज भुगतानों का मिलान करना और आधिकारिक EPFO पोर्टल पर अपनी पात्रता की पुष्टि करना है।

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