दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम कानूनी सवाल को बड़ी बेंच को भेज दिया है। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या मुकदमे दाखिल करने की समय-सीमा से मध्यस्थता (Mediation) में बिताए गए समय को बाहर रखा जा सकता है। इस फैसले से अदालती मामलों में स्पष्टता आएगी और विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा मिलेगा।
क्या हुआ?
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल मुकदमों (Civil Lawsuits) में डॉक्यूमेंट फाइल करने की समय-सीमा (Deadlines) की गणना कैसे की जाए, इस पर एक बड़े कानूनी सवाल को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या पार्टियों द्वारा मध्यस्थता (Mediation) में बिताए गए समय को 'लिखित बयान' (Written Statement) दाखिल करने की अनिवार्य समय-सीमा की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि फिलहाल अलग-अलग बेंचों की राय में विरोधाभास है, जिससे मुकदमों के पक्षकारों और अदालतों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस मामले को चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है ताकि एक लार्जर बेंच का गठन हो सके, जो अंतिम और आधिकारिक फैसला सुनाएगी।
कानूनी स्पष्टता के लिए क्यों जरूरी है ये?
भारतीय कानूनी प्रणाली में, किसी डिफेंडेंट (Defendant) को कोर्ट का सम्मन मिलने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए एक सख्त और सीमित समय होता है। यदि यह समय-सीमा चूक जाती है, तो कोर्ट जुर्माना लगा सकता है या उनके खिलाफ फैसला सुना सकता है। जब पार्टियां किसी विवाद को amicably सुलझाने के लिए मध्यस्थता का सहारा लेती हैं, तो वे अक्सर औपचारिक मुकदमे की प्रक्रिया को रोक देती हैं। वर्तमान में, कुछ अदालती आदेश मध्यस्थता के इस समय को फाइलिंग की समय-सीमा से बाहर रखने की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ नहीं। व्यवसायों और व्यक्तिगत मुकदमों के पक्षकारों के लिए, यह अनिश्चितता एक बड़ा जोखिम पैदा करती है; हो सकता है कि वे अनजाने में फाइलिंग की समय-सीमा चूक जाएं क्योंकि वे मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
मुकदमेबाजी से ऊपर मध्यस्थता को बढ़ावा
जस्टिस प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय 'विवाद-मुक्त भारत' (Dispute-free India) बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। मामले को लार्जर बेंच को भेजकर, कोर्ट यह संकेत दे रहा है कि कानूनी प्रणाली को पार्टियों को मध्यस्थता का प्रयास करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। यदि मध्यस्थता के समय को बाहर नहीं रखा जाता है, तो डिफेंडेंट को समझौता (Settlement) पर बातचीत करते समय भी अपने औपचारिक कोर्ट जवाब तैयार करने और दाखिल करने के लिए मजबूर महसूस हो सकता है। इससे पार्टियां 'adversarial' मानसिकता में वापस आ जाती हैं, जो अदालत के बाहर मामलों को सुलझाने के लक्ष्य के विपरीत है।
सिविल कार्यवाही पर प्रभाव
यह मामला एक जॉइंट रजिस्ट्रार के फैसले को चुनौती देने वाली एक चैंबर अपील के बाद हाई कोर्ट पहुंचा। उस मामले में, रजिस्ट्रार ने लिखित बयान दाखिल करने में देरी की अनुमति दी थी क्योंकि पार्टियों ने मध्यस्थता में लगभग चार महीने बिताए थे। हाई कोर्ट के 22 पन्नों के फैसले में स्वीकार किया गया कि जब तक एक लार्जर बेंच दिल्ली हाई कोर्ट (ओरिजिनल साइड) रूल्स, 2018 के तहत नियमों को स्पष्ट नहीं करती, तब तक विभिन्न कोर्ट रजिस्ट्रारों के बीच अभ्यास असंगत रह सकता है। एक आधिकारिक निर्णय दिल्ली में सिविल मुकदमों में शामिल वकीलों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए आवश्यक स्पष्टता प्रदान करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया अनुमानित और निष्पक्ष हो।
