Ex-MLA Rajendra Bharti: दिल्ली HC से झटका! धोखाधड़ी केस में कनविक्शन पर रोक से इनकार

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AuthorMehul Desai|Published at:
Ex-MLA Rajendra Bharti: दिल्ली HC से झटका! धोखाधड़ी केस में कनविक्शन पर रोक से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेसी MLA राजेंद्र भारती को सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से भारती की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और यह उनके चुनावी भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेसी MLA राजेंद्र भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। जस्टिस मनोज जैन की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। यह फैसला अप्रैल 2026 में राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा भारती को आपराधिक साजिश, बैंक रिकॉर्ड की जालसाजी और धोखाधड़ी का दोषी ठहराए जाने के बाद आया है। भारती तीन बार मध्य प्रदेश के दतिया से विधायक रह चुके हैं।

बैंक धोखाधड़ी का बैकग्राउंड

यह मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक में 1998 से चल रही वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड के अनुसार, धोखाधड़ी का केंद्र भारती से जुड़े एक ट्रस्ट की ₹10 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) थी। ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से पता चला कि बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया था ताकि FD की अवधि को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सके। इससे ट्रस्ट को 2011 तक अवैध रूप से ब्याज मिलता रहा। इस हेरफेर से सहकारी बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ।

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारती कथित अपराधों के दौरान दोहरी भूमिका में थे। वह लाभार्थी ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और साथ ही उस सहकारी बैंक के चेयरमैन भी थे जिसने ब्याज के भुगतान को मंजूरी दी थी। भारती का यह दावा था कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है, लेकिन कोर्ट ने अवैध गतिविधि की 13 साल की अवधि को कवर करने वाले विस्तृत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।

चुनावी भागीदारी पर असर

राजेंद्र भारती ने हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दतिया विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ करना था। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले उनकी तीन साल की जेल की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था, लेकिन वर्तमान आदेश विशेष रूप से सजा पर ही केंद्रित था। सजा पर रोक लगाने से इनकार करके, अदालत ने पूर्व विधायक की कानूनी स्थिति को यथावत रखा है।

इस मामले का अंतिम समाधान सजा के गुणों पर चल रही अपील प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। निवेशक और अन्य लोग अक्सर सार्वजनिक जीवन में शामिल व्यक्तियों के ऐसे कानूनी घटनाक्रमों पर नज़र रखते हैं, क्योंकि वित्तीय अखंडता से संबंधित अदालती फैसले शासन में उनकी भागीदारी या नियामक निगरानी के अधीन संस्थाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

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