Delhi HC: पुलिस कस्टडी में मौत पर ₹18.44 लाख का हर्जाना, कोर्ट ने कहा - राज्य की है ज़िम्मेदारी

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
Delhi HC: पुलिस कस्टडी में मौत पर ₹18.44 लाख का हर्जाना, कोर्ट ने कहा - राज्य की है ज़िम्मेदारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसले में राज्य सरकार को पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले 19 साल के युवक के पिता को **₹18.44 लाख** का हर्जाना देने का आदेश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने साफ किया कि कस्टडी में मौत, चाहे वह आत्महत्या ही क्यों न हो, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और राज्य की देखभाल की ज़िम्मेदारी में विफलता को दर्शाता है।

कस्टडी में मौत पर कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह पुलिस कस्टडी में मारे गए एक 19 वर्षीय युवक के पिता को ₹18.44 लाख का मुआवजा दे। यह घटना जनवरी 2018 में, करवल नगर पुलिस स्टेशन में हुई थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की कस्टडी में किसी व्यक्ति की मौत कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि यह राज्य की उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में विफलता का सीधा संकेत है, जिसके तहत उसे अपनी निगरानी में रखे गए लोगों की सुरक्षा करनी होती है।

राज्य की ज़िम्मेदारी पर कोर्ट का तर्क

जस्टिस दत्ता ने कहा कि कस्टडी में मौत, चाहे वह हिंसा, लापरवाही, या आत्महत्या के कारण हुई हो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि हर कस्टडी मौत के मामले में हर्जाना स्वतः लागू नहीं होता। इसके बजाय, फैसले ने इस बात को रेखांकित किया कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जाती है और उसे राज्य की देखभाल में रखा जाता है, तो अधिकारियों का ज़िम्मेदारी का स्तर बढ़ जाता है। इस ज़िम्मेदारी को निभाने में विफलता, सार्वजनिक कानून के तहत ज़िम्मेदारी पैदा करती है, जिसे राज्य, कानूनी तकनीकीताओं का हवाला देकर टाल नहीं सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह याचिका श्याम सुंदर ने दायर की थी, जिनके गोद लिए हुए बेटे, दीपक, को 15 जनवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और करवल नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। सुंदर ने आरोप लगाया कि स्टेशन पर उन्हें और उनके बेटे दोनों को पीटा गया था, और पुलिस अधिकारियों ने दीपक की रिहाई के लिए पैसे मांगे थे। बाद में, दीपक को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगने से दम घुटना बताया गया, जिसे पुलिस ने आत्महत्या करार दिया। यह कोर्ट का फैसला, उस व्यक्ति की जान की हानि के लिए कानूनी जवाबदेही से संबंधित है, जब वह हिरासत में था।

हर्जाने की गणना कैसे हुई?

उचित हर्जाने की गणना के लिए, कोर्ट ने मल्टीप्लायर मेथड का इस्तेमाल किया, जो कि नुकसान के आकलन के लिए एक मानक कानूनी तरीका है। कोर्ट ने दीपक की मासिक आय ₹12,000 आंकी और भविष्य की वित्तीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें 40% की वृद्धि की। कुल राशि निर्धारित करने के लिए 18 के मल्टीप्लायर का उपयोग किया गया। अंतिम संस्कार के खर्चों और संपत्ति के नुकसान के लिए अतिरिक्त राशि जोड़ने के बाद, कोर्ट ने कुल हर्जाना ₹18.44 लाख तय किया। राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान पूरा करने का आदेश दिया गया है।

राज्य के अधिकारियों के लिए कानूनी निहितार्थ

यह फैसला, राज्य एजेंसियों की जवाबदेही पर न्यायिक रुख की याद दिलाता है। कस्टडी मौत को सिर्फ एक निजी त्रासदी के बजाय एक प्रणालीगत विफलता के रूप में वर्गीकृत करके, कोर्ट ने इस बात को मजबूत किया है कि न्याय प्रणाली को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। यह फैसला, इस बात के लिए एक मिसाल कायम करता है कि जब अधिकारी अपनी कस्टडी में व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं, तो राज्य की देनदारी की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, ताकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उचित न्यायिक निवारण सुनिश्चित हो सके।

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