सेटलमेंट फंड पर छिड़ा विवाद
अमेरिकी न्याय विभाग ने $1.8 अरब का एक 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' (anti-weaponization fund) स्थापित किया है, जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यह फंड पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा IRS पर किए गए एक मुकदमे के सेटलमेंट से जुड़ा है, जिसमें उनकी टैक्स जानकारी गलत तरीके से लीक हो गई थी। फंड का घोषित उद्देश्य उन व्यक्तियों को मुआवजा देना है जो दावा करते हैं कि संघीय एजेंसियों ने उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया है।
विवाद इस बात पर केंद्रित है कि फंड कैसे बनाया गया और किसे इसका लाभ मिल सकता है। ट्रम्प ने IRS और ट्रेजरी विभाग पर कथित तौर पर $10 अरब का मुकदमा किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 और 2020 के बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स को उनके टैक्स रिटर्न लीक होने से रोकने में वे विफल रहे। एक पूर्व IRS ठेकेदार, चार्ल्स एडवर्ड लिटिल जॉन (Charles Edward Littlejohn) को लीक स्वीकार करने के बाद पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
कार्यकारी शक्ति और राजनीतिक उपयोग पर चिंताएं
कई सांसदों और कानूनी विशेषज्ञों ने फंड की स्थापना और लक्ष्यों का कड़ा विरोध किया है। विवाद का एक बड़ा बिंदु यह है कि कार्यकारी शाखा कांग्रेस की सीधी मंजूरी के बिना एक बड़े मुआवजा कार्यक्रम बनाने के लिए कानूनी सेटलमेंट का उपयोग कर रही है। इसके कारण यह आरोप लगाए गए हैं कि फंड का उपयोग राजनीतिक सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें संभवतः 6 जनवरी, 2021 के कैपिटल दंगे से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन (Elizabeth Warren) ने इस फंड को 'ट्रम्प के लिए $1.7 अरब का स्लश फंड' बताया है।
