करूर स्टैम्पीड जांच पर रोक की मांग: DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

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AuthorAditya Rao|Published at:
करूर स्टैम्पीड जांच पर रोक की मांग: DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

DMK ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनके मंत्रियों से 2025 के करूर स्टैम्पीड मामले की जांच पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की मांग की है। पार्टी का दावा है कि ऐसे बयान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और चल रही CBI जांच में बाधा डाल सकते हैं। यह मामला 2025 की एक रैली में हुई दुखद घटना से जुड़ा है, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी।

क्या हुआ?

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने 2025 के करूर स्टैम्पीड की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह दुखद घटना तमिलनाडु वेत्री कड़गम (TVK) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी और 142 लोग घायल हुए थे। DMK के आयोजन सचिव, आरएस भारती, ने एक याचिका दायर कर कोर्ट से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और कई मंत्रियों—खासकर आधव अर्जुन, बस्सी आनंद, और सीटी निर्मल कुमार—को जांच के बारे में सार्वजनिक बयान देने से रोकने का अनुरोध किया है।

जांच के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

DMK के मुख्य तर्क यह है कि राजनीतिक नेताओं, विशेष रूप से मंत्री पद पर बैठे लोगों द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणियां जांच की निष्पक्षता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। पार्टी ने मृतकों के परिवारों को संभावित सरकारी नौकरी की पेशकश का जिक्र किया है, और कहा है कि इन परिवारों को मामले में महत्वपूर्ण गवाह माना जाता है। DMK का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा सीधा हस्तक्षेप या प्रभाव, सार्वजनिक बयानों के साथ मिलकर, गवाही की स्वतंत्रता और CBI द्वारा एकत्र किए जा रहे सबूतों की अखंडता को कमजोर कर सकता है। वर्तमान में, इस जांच की निगरानी पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली एक समिति कर रही है।

विवादास्पद बयान और आरोप

याचिका विशेष रूप से मंत्री आधव अर्जुन के बारे में चिंताएं उठाती है, जिन्होंने कथित तौर पर करूर में राजनीतिक 'बदले' का संकेत देने वाले बयान दिए हैं। DMK का तर्क है कि इन बयानों का उद्देश्य सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करना और संभवतः उनकी अपनी लीडरशिप को इस त्रासदी में फंसाना है। कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, DMK ने पहले यह बनाए रखा है कि स्टैम्पीड TVK आयोजकों द्वारा भीड़ के आकार को कम बताने और पुलिस सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में विफलता के कारण हुआ था। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंत्री अर्जुन कथित तौर पर इसी घटना से संबंधित एक अलग आपराधिक मामले में आरोपी हैं।

कानूनी और राजनीतिक संदर्भ

DMK द्वारा यह कदम 2025 की त्रासदी के आसपास चल रही राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में एक बढ़ोतरी का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में औपचारिक रूप से शामिल होने की मांग करके, DMK यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि CBI जांच राजनीतिक टिप्पणियों से अछूती रहे। याचिका में CBI को मंत्री अर्जुन के खिलाफ विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके हालिया सार्वजनिक बयानों से मामले में शामिल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को डराने का प्रयास किया जा रहा है।

निवेशकों और पर्यवेक्षकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?

राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल पर नजर रखने वालों के लिए, अगली महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका पर प्रतिक्रिया और CBI या राज्य सरकार को जारी किए जाने वाले किसी भी आगामी निर्देश होंगे। जस्टिस अजय रस्तोगी के नेतृत्व वाली समिति जांच की देखरेख के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय बनी हुई है। प्रमुख ध्यान देने योग्य बातों में इस मामले पर मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक चर्चा को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी अदालत के आदेश, CBI जांच की प्रगति, और DMK की याचिका में नामित व्यक्तियों से जुड़े किसी भी आगे की कानूनी कार्यवाही शामिल हैं।

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