कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल में देरी: विंटर सेशन में होगा पेश

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AuthorMehul Desai|Published at:
कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल में देरी: विंटर सेशन में होगा पेश

कॉर्पोरेट कानूनों में सुधार लाने वाले "कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल, 2026" को अंतिम रूप देने के लिए ज्वाइंट कमेटी ने और समय मांगा है। इस वजह से अब यह बिल विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। इस कानून में कई अहम बदलावों का प्रस्ताव है, जिनका मकसद व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।

Detailed Coverage

क्यों हुई देरी?

ज्वाइंट कमेटी, जो "कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल, 2026" की समीक्षा कर रही है, ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए एक्सटेंशन मांगा है। इस कारण अब इस बिल पर संसदीय विचार-विमर्श अगले विंटर सेशन तक टल गया है। सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने कंपनियों के एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में प्रस्तावित बदलावों को बेहतर बनाने के लिए अब तक 23 बैठकें की हैं। इस देरी का मतलब है कि मानसून सेशन में कॉरपोरेट नियमों को सरल बनाने वाली कई अपेक्षित सुधारों को पारित नहीं किया जा सकेगा।

कॉर्पोरेट नियमों पर असर

यह प्रस्तावित बिल कॉर्पोरेट जगत में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके तहत, छोटी-मोटी प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए आपराधिक दंड के बजाय सिविल जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस कदम से डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट पर तकनीकी चूक के कारण पड़ने वाले कानूनी बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। बिल में कॉर्पोरेट फैसलों में भी बड़े बदलाव शामिल हैं, जैसे कि कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) आयोजित करने की अनुमति देना। हालांकि, साल में कम से कम एक फिजिकल AGM अनिवार्य रहेगी, लेकिन इस कदम से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार और शेयरधारकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

मर्जर और एग्जिट में आसानी

जो कंपनियां विलय या अपने कारोबार से बाहर निकलना चाहती हैं, उनके लिए बिल में मर्जर और एमाल्गेशन की मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के एक ही बेंच के सामने आवेदन फाइल करने की अनुमति देकर, सरकार रेगुलेटरी बैकलॉग में लगने वाले समय को कम करना चाहती है। बिल कंपनी के वॉलंटरी क्लोजर (स्वैच्छिक समापन) की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाता है, जिससे व्यवसायों के लिए अपना कामकाज बंद करने का एक स्पष्ट और तेज रास्ता खुल जाएगा। खासकर छोटी कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनमें कुछ अनिवार्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्चों से छूट और ऑडिटर नियुक्ति की कम आवश्यकताओं जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

ग्लोबल फाइनेंस और नए इंस्ट्रूमेंट्स

इस कानून में कुछ खास प्रावधान भी हैं, जिनका मकसद भारत की ग्लोबल फाइनेंशियल हब के तौर पर स्थिति को मजबूत करना है, खासकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स (IFSC) के भीतर काम करने वाली संस्थाओं के लिए। इन जोन में स्थित कंपनियां और एलएलपी (LLPs) विदेशी मुद्राओं में बुक्स बनाए रखने और लेनदेन करने के लिए अधिकृत होंगी। इसके अलावा, यह बिल कर्मचारी मुआवजे के लिए नए रास्ते खोलता है, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स (RSUs) और स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (SARs) जैसे फ्रेमवर्क पेश किए गए हैं। ये पारंपरिक एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOPs) के विकल्प के तौर पर काम करेंगे।

निवेशकों और कॉर्पोरेट जगत के हितधारकों को कमेटी की अंतिम सिफारिशों पर नजर रखनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण जानकारी विंटर सेशन में पेश की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट से मिलेगी, जिसमें डी-क्रिमिनलाइजेशन प्रावधानों का दायरा और छोटी कंपनी की छूट के लिए विशिष्ट मानदंड स्पष्ट किए जाएंगे।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.