एक ईसाई ट्रस्ट ने केरल स्टेट वक्फ बोर्ड की संरचना और मुनम्बम तटीय भूमि के 404 एकड़ को UMEED पोर्टल पर सूचीबद्ध करने के फैसले को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड, वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के अनुरूप नहीं है, जिसमें गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, और यह विवादित संपत्ति पर रहने वाले सैकड़ों परिवारों के संभावित विस्थापन को लेकर चिंताएं बढ़ाती है।
क्या हुआ?
'असेंबली ऑफ क्रिश्चियन ट्रस्ट सर्विसेज' (ACTS), एक ईसाई चैरिटेबल संस्था, ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया है। संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की है जो वर्तमान केरल स्टेट वक्फ बोर्ड की कानूनी वैधता को चुनौती देती है। ट्रस्ट मुख्य रूप से दो मुद्दों पर विवाद कर रहा है: बोर्ड की संरचनात्मक बनावट और मुनम्बम गांव में लगभग 404 एकड़ भूमि के रिकॉर्ड को UMEED पोर्टल पर अपलोड करने का प्रशासनिक निर्णय।
संरचना को लेकर विवाद
इस कानूनी चुनौती का मुख्य बिंदु यह दावा है कि वर्तमान वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के मानकों को पूरा नहीं करता है, जो अप्रैल 2025 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए थे ताकि व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
ACTS का तर्क है कि राज्य सरकार बोर्ड में कानून द्वारा आवश्यक दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करने में विफल रही है। याचिका में दावा किया गया है कि बोर्ड वर्तमान में पूरी तरह से मुस्लिम सदस्यों से बना है। ट्रस्ट का कहना है कि इस अनिवार्य प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति बोर्ड के गठन को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बनाती है। याचिका के अनुसार, इस वैधानिक अनुपालन की कमी बोर्ड के प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और न्यायिक निर्णयों को कमजोर करती है।
मुनम्बम भूमि का मामला
यह मुकदमा मुनम्बम में 404 एकड़ तटीय भूमि से जुड़े एक विशिष्ट संपत्ति विवाद पर भी केंद्रित है। वक्फ बोर्ड ने इस भूमि का विवरण UMEED पोर्टल पर अपलोड किया है, जिससे यह क्षेत्र वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो गया है।
इस फैसले ने स्थानीय आबादी के बीच चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इस भूमि पर 600 से अधिक परिवार - मुख्य रूप से लैटिन कैथोलिक ईसाई और हिंदू समुदायों से - निवास करते हैं। निवासियों को डर है कि इस वर्गीकरण से उनके विस्थापन या उनकी संपत्ति के अधिकारों को लेकर कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं। ACTS का तर्क है कि वैधानिक संरचना वाले बिना का कोई बोर्ड ऐसे संवेदनशील संपत्ति मामले का निष्पक्ष या कानूनी रूप से निर्णय नहीं कर सकता।
कानूनी मांगें और अगले कदम
याचिकाकर्ता ने अदालत से कई तरह से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। ट्रस्ट राज्य सरकार को एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की मांग कर रहा है, जिसमें 2025 संशोधन अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा, याचिका में अदालत से UMEED पोर्टल पर मुनम्बम भूमि के विवरण को अपलोड करने को कानूनी रूप से अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
एक अंतरिम उपाय के रूप में, ट्रस्ट ने अदालत से तब तक वर्तमान बोर्ड के कामकाज को निलंबित करने का अनुरोध किया है जब तक कि एक नई, कानूनी रूप से अनुपालन करने वाली संस्था का गठन नहीं हो जाता। अब कानूनी कार्यवाही इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या बोर्ड की वर्तमान संरचना और उसके हालिया प्रशासनिक कार्य संशोधित वैधानिक ढांचे के अनुरूप हैं।
