Chhattisgarh HC का बड़ा फैसला: सरकारी स्कूलों में जबरन नहीं कराई जा सकती प्रार्थना

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AuthorMehul Desai|Published at:
Chhattisgarh HC का बड़ा फैसला: सरकारी स्कूलों में जबरन नहीं कराई जा सकती प्रार्थना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को किसी विशेष प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह फैसला एक ऐसी याचिका पर आया है जिसमें राज्य सरकार के एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जो स्कूलों में कई धार्मिक मंत्रों के पाठ को अनिवार्य बनाता था। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि छात्रों पर किसी भी तरह का दबाव बनाने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या हुआ?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को किसी खास धार्मिक प्रार्थना के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया, जो राज्य सरकार द्वारा जून 2026 में जारी एक सर्कुलर के खिलाफ दायर की गई थी। इस सर्कुलर में सरकारी स्कूलों को अपनी दैनिक गतिविधियों में कई तरह के मंत्रों का पाठ शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका का निपटारा कर दिया है, लेकिन यह फैसला सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रथाओं को अनिवार्य करने में राज्य की भूमिका पर एक स्पष्ट कानूनी रुख पेश करता है। इस निर्णय से यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों के पास इन गतिविधियों में भाग लेने या न लेने का अधिकार बना रहेगा, जिससे सरकारी शिक्षा में धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत को बल मिलता है।

याचिका की पृष्ठभूमि

इस कानूनी चुनौती की शुरुआत पूर्व छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिज़वी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने की थी। उनकी दलीलों का मुख्य आधार राज्य सरकार द्वारा जारी वह सर्कुलर था, जिसमें स्कूलों में पाठ के लिए मंत्रों का एक शेड्यूल तय किया गया था। इस सूची में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ-साथ दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र जैसे विभिन्न धार्मिक मंत्रों का पाठ शामिल था। इसके अलावा, सर्कुलर में छात्रों को महान हस्तियों की जीवनियां पढ़ने और दोपहर के भोजन से पहले 'भोजन मंत्र' का पाठ करने की भी आवश्यकता थी।

संवैधानिक दलीलें

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकारी स्कूलों में इन विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं को अनिवार्य करना संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उनके कानूनी दल का कहना था कि राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों का कर्तव्य है कि वे धार्मिक रूप से तटस्थ रहें। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विशेष हिंदू प्रार्थनाओं के पाठ को अनिवार्य बनाकर, राज्य प्रभावी रूप से एक विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहा था और उन छात्रों के लिए कोई छूट प्रदान नहीं कर रहा था जो इसमें भाग नहीं लेना चाहते थे।

उन्होंने आगे कहा कि इस आदेश ने अंतरात्मा की स्वतंत्रता का हनन किया और एक ऐसा माहौल बनाया जहां एक धर्म को दूसरे पर तरजीह दी जा रही थी। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि सार्वजनिक शिक्षा धार्मिक उपदेशों के थोपने से मुक्त होनी चाहिए, खासकर जब सर्कुलर में मनाही या छूट के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं किया गया था।

कोर्ट की चेतावनी

सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने राज्य सरकार के इस तर्क पर ध्यान दिया कि सर्कुलर को अभी तक स्कूलों में लागू नहीं किया गया है। इस आधार पर, कोर्ट ने याचिका को बंद करने का फैसला किया। हालांकि, इस फैसले में एक महत्वपूर्ण शर्त शामिल थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से यह स्वतंत्रता दी कि यदि भविष्य में ऐसे किसी भी जबरन प्रार्थना या दबाव की कोई घटना रिपोर्ट की जाती है, तो वे न्यायिक प्रणाली में वापस आ सकते हैं। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यदि इन प्रार्थनाओं से संबंधित कोई भी जबरदस्ती उसके ध्यान में लाई जाती है, तो वह उचित कार्रवाई शुरू करेगा।

आगे क्या?

निगरानी के लिए मुख्य कारक यह होगा कि राज्य सरकार भविष्य में इस सर्कुलर और स्कूल प्रणाली में इसके कार्यान्वयन को कैसे देखती है। हालांकि कोर्ट ने सर्कुलर को पूरी तरह से रद्द नहीं किया है, लेकिन जबरन कार्यान्वयन के संबंध में दी गई चेतावनी स्कूल प्रशासनों के लिए एक स्पष्ट सीमा तय करती है। पर्यवेक्षक इस बात पर नज़र रखेंगे कि क्या सरकार इन गतिविधियों को वैकल्पिक बनाने के लिए जनादेश को संशोधित करती है, या यदि नीति अपने वर्तमान स्वरूप में बनी रहती है, जिससे संभावित रूप से स्कूल अनुपालन की आगे की निगरानी हो सकती है।

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