कलकत्ता HC का आदेश: अभिषेक बनर्जी 15 जुलाई को देंगे आवाज़ का नमूना

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AuthorMehul Desai|Published at:
कलकत्ता HC का आदेश: अभिषेक बनर्जी 15 जुलाई को देंगे आवाज़ का नमूना

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को जांचकर्ताओं को अपनी आवाज़ का नमूना देने का आदेश दिया है। यह निर्देश चुनावी अभियानों के दौरान की गई टिप्पणियों से जुड़े एक आपराधिक मामले का हिस्सा है। कोर्ट ने पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पेशी के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

लीगल प्रोसीडिंग्स और कोर्ट की टिप्पणी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपनी आवाज़ का नमूना देने का आदेश दिया। यह ज़रूरत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बनर्जी द्वारा दिए गए बयानों से जुड़ी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मामले में शिकायतकर्ता, एक मतदाता, का आरोप है कि नेता की चुनाव नतीजों को लेकर की गई टिप्पणियां डराने वाली थीं और जनता को भड़काने के इरादे से की गई थीं।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया, और कहा कि उन्हें नमूना संग्रह के संबंध में पहले दिए गए आदेश का पालन करना होगा। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बनर्जी द्वारा दायर एक रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करने की अनुमति देने वाले निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट के कड़े रुख के बाद, बनर्जी का कानूनी पक्ष पिटीशन वापस लेने पर सहमत हो गया।

जज ने कानूनी रणनीति पर नाराज़गी ज़ाहिर की, यह कहते हुए कि रिवीजन पिटीशन एक अलग बेंच के सामने दायर की गई थी, जबकि एक संबंधित रिट पिटीशन अभी भी सक्रिय थी। कोर्ट ने इस कदम को जांच प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश बताया।

जांच के दौरान सुरक्षा उपाय

आवाज़ का नमूना देने के आदेश के अलावा, हाई कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि जब बनर्जी अधिकारियों के सामने पेश हों तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की बदसलूकी, जिसमें अंडे फेंकने जैसी शारीरिक कार्रवाई भी शामिल है, को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यह फैसला हालिया चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा सामना की गई टकराव की रिपोर्टों के बाद आया है।

यह कोर्ट का आदेश एक व्यापक कानूनी समय-सीमा का हिस्सा है। इससे पहले, 21 मई को, हाई कोर्ट ने बनर्जी को सह-प्रक्रिया में सहयोग करने की शर्त पर अधिकारियों द्वारा किसी भी ज़बरदस्ती की कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। यह सुरक्षा 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। शामिल पक्षों के लिए मुख्य ध्यान 15 जुलाई को होने वाली निर्धारित पेशी और राज्य के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) द्वारा की जा रही जांच पर है।

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