ILS लॉ कॉलेज की फीस बढ़ाने की अर्जी खारिज, बॉम्बे HC का फैसला

LAWCOURT
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AuthorAditya Rao|Published at:
ILS लॉ कॉलेज की फीस बढ़ाने की अर्जी खारिज, बॉम्बे HC का फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ILS लॉ कॉलेज को 2026-27 एडमिशन के लिए पिछली 'अन्य फीस' ₹37,000 वसूलने की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की समिति द्वारा तय ₹4,340 की कम फीस को बरकरार रखा है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर कॉलेज का कानूनी मामला सफल होता है तो वे बाद में रिकवरी कर सकते हैं।

क्या हुआ?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन लॉ सोसाइटी (ILS) लॉ कॉलेज की उस अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें कॉलेज 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के एडमिशन के लिए लगभग ₹37,000 की 'अन्य फीस' वसूलना चाहता था। कोर्ट ने साफ किया कि कॉलेज को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (SPPU) की फीस निर्धारण समिति (FFC) द्वारा तय की गई फीस संरचना का पालन करना होगा, जिसने इन विशेष शुल्कों को ₹4,340 पर सीमित कर दिया है।

फीस निर्धारण का विवाद

यह मामला फीस संरचना में भारी कमी को लेकर है। कॉलेज ने FFC के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसने प्रभावी रूप से उसकी 'अन्य फीस' में लगभग 88% और कुल फीस संरचना में 77% की कटौती कर दी थी। कॉलेज का तर्क था कि इतनी कम फीस बनाए रखने से संस्थान की वित्तीय स्थिरता और संचालन पर खतरा मंडरा रहा है।

कोर्ट का अंतरिम रुख

संस्थान और छात्रों के हितों में संतुलन बनाने के लिए, जस्टिस आर.आई. चागला और जस्टिस फरहान दुबाश की डिविजन बेंच ने एक अंतरिम निर्देश जारी किया। कॉलेज को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल और छात्रों को यूनिवर्सिटी समिति द्वारा स्वीकृत कम की गई फीस के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने कॉलेज के उस अधिकार को सुरक्षित रखा है कि यदि वह फीस कटौती को चुनौती देने वाली अपनी मुख्य रिट याचिका जीत जाता है, तो वह बाद में छात्रों से ₹4,340 और ₹37,000 के बीच की अंतर राशि की वसूली का दावा कर सकता है। इससे कॉलेज को मामले की सुनवाई के दौरान छात्रों पर तुरंत उच्च राशि का भुगतान करने का दबाव डाले बिना अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की अनुमति मिलती है।

छात्रों का हस्तक्षेप

इस कानूनी कार्यवाही में छात्र समुदाय की भागीदारी भी देखी गई है। 14 छात्रों के एक समूह ने, जिन्होंने कानूनी वकील का सहारा लिया, मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। छात्रों का तर्क था कि फीस संरचना के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए उनकी व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारियों पर सीधा प्रभाव डालेगा।

आगे क्या?

इस मामले में मुख्य रूप से अगली सुनवाई पर नजर रहेगी, जो 29 जून को निर्धारित है। यह देखा जाएगा कि क्या कोर्ट अंततः FFC की फीस कटौती को बरकरार रखता है या संस्थान को राहत देता है। हितधारकों के लिए, यह परिणाम इस बात का मिसाल बनेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी समितियां और शैक्षणिक संस्थान फीस निर्धारण और वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित विवादों को हल करते हैं।

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