अनिल अंबानी ने SBI की ₹853 करोड़ की व्यक्तिगत दिवालियापन अर्जी के खिलाफ NCLAT में अर्जी दी

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
अनिल अंबानी ने SBI की ₹853 करोड़ की व्यक्तिगत दिवालियापन अर्जी के खिलाफ NCLAT में अर्जी दी

उद्योगपति अनिल अंबानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की व्यक्तिगत दिवालियापन अर्जी स्वीकार करने वाले मुंबई NCLT के आदेश को चुनौती देने के लिए NCLAT का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला Reliance Communications और Reliance Infratel के लोन के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटियों से जुड़े ₹853.25 करोड़ के दावे पर केंद्रित है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई 10 जुलाई, 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है।

क्या हुआ?

उद्योगपति अनिल अंबानी ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में एक अपील दायर की है। इसके ज़रिए वे मुंबई स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस आदेश को पलटना चाहते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से उनके खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की अर्जी स्वीकार कर ली गई थी। 24 जून, 2026 को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, NCLAT ने मामले को 10 जुलाई, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस कानूनी विवाद का मुख्य बिंदु बैंक द्वारा दायर करीब ₹853.25 करोड़ का दावा है, जो अनिल अंबानी द्वारा अपनी समूह की कंपनियों, रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रेल लिमिटेड (RITL) को दिए गए लोन के लिए प्रदान की गई व्यक्तिगत गारंटियों से संबंधित है।

मुख्य कानूनी विवाद

इस मामले का केंद्रीय मुद्दा यह है कि क्या व्यक्तिगत गारंटी तब भी कानूनी रूप से लागू की जा सकती है, जब कॉर्पोरेट देनदार (इस मामले में RCOM और RITL) पहले ही कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से गुजर चुके हों। SBI का कहना है कि व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ उसके अधिकार स्वतंत्र हैं और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए समाधान योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद भी वे मान्य रहेंगे। इसके विपरीत, अंबानी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कॉर्पोरेट समाधान योजना अंतिम रूप दिए जाने पर इन गारंटियों को समाप्त माना जाना चाहिए। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि शुरुआती गारंटी दस्तावेज 2016 के हैं, जो भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन के मौजूदा ढांचे से पहले के हैं।

व्यक्तिगत गारंटियों को समझना

भारतीय दिवालियापन ढांचे में, व्यक्तिगत गारंटी एक ऐसा अनुबंध है जहाँ कोई व्यक्ति कंपनी के कर्ज के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने के लिए सहमत होता है, यदि कंपनी भुगतान करने में विफल रहती है। जब बैंक कॉर्पोरेट संस्थाओं को बड़ी रकम उधार देते हैं, तो वे अक्सर प्रमोटरों से इन गारंटियों पर हस्ताक्षर करवाते हैं, जो सुरक्षा के रूप में काम करती हैं। यदि कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो बैंक गारंटर से संपर्क करने का अधिकार रखता है। यह विशेष कानूनी लड़ाई ऐसे व्यवस्थाओं की जटिलता को उजागर करती है, खासकर जब अंतर्निहित कॉर्पोरेट इकाई ऋण पुनर्गठन या परिसमापन प्रक्रिया से गुजरती है। निवेशकों के लिए, यह मामला प्रमोटरों द्वारा कॉर्पोरेट वित्तपोषण को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करते समय उठाए जाने वाले व्यक्तिगत कानूनी जोखिमों की याद दिलाता है।

निवेशकों को आगे क्या देखना चाहिए

इस मामले के लिए तत्काल ध्यान देने योग्य बात 10 जुलाई, 2026 को NCLAT में होने वाली अगली सुनवाई है। इस अपील का परिणाम न केवल इसमें शामिल पक्षों के लिए, बल्कि व्यक्तिगत दिवालियापन कानून को पुरानी ऋण गारंटियों से जुड़े मामलों में कैसे लागू किया जाता है, इसके लिए एक मिसाल के तौर पर महत्वपूर्ण होगा। निवेशक इस कार्यवाही का अनुसरण कर सकते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या न्यायाधिकरण NCLT के फैसले को बरकरार रखता है या प्रमोटर को राहत देता है। इसके अतिरिक्त, इस मामले का व्यापक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वित्तीय संस्थान प्रमोटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, जब कॉर्पोरेट संपत्तियों का पहले ही निपटारा या पुनर्गठन हो चुका हो।

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