अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं और किराए से आमदनी करते हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। अगर आपकी कुल आमदनी बेसिक छूट की सीमा से ज़्यादा है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं मुख्य कटौतियां, FY 2025-26 के लिए कौन सा फॉर्म चुनें और 31 जुलाई की समय-सीमा चूकने के वित्तीय जोखिम क्या हैं।
क्या है मामला?
भारत में कई प्रॉपर्टी मालिक यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि अगर उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया किराया है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन, टैक्स कानूनों के तहत किराए की आमदनी को इस ज़रूरत से छूट नहीं मिली है। अगर वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कुल ग्रॉस इनकम बेसिक छूट की सीमा को पार कर जाती है, तो आपको ITR फाइल करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, नए टैक्स रिजीम के तहत यह सीमा ₹3 लाख और पुराने टैक्स रिजीम के तहत 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए ₹2.5 लाख है। भले ही आपकी किराए की आमदनी कम लगे, लेकिन बड़े लेनदेन या आमदनी के अन्य स्रोतों के कारण आपको ITR फाइल करना पड़ सकता है।
टैक्सेबल किराए की आमदनी कैसे घटाएं?
टैक्स कानून प्रॉपर्टी मालिकों को उनकी टैक्सेबल किराए की आमदनी तय करने से पहले कुछ खास खर्चों को घटाने की इजाज़त देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फायदों में से एक फ्लैट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। यह प्रॉपर्टी के नेट एनुअल वैल्यू पर एक निश्चित कटौती है, भले ही आपने रखरखाव, पेंटिंग या मरम्मत पर कितना भी खर्च किया हो। चूंकि यह एक फ्लैट कटौती है, इसलिए आपको इसे क्लेम करने के लिए वास्तविक खर्चों के सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा, आप साल के दौरान चुकाए गए नगरपालिका करों (Municipal Taxes) को भी घटा सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होम लोन लिया है, तो उस लोन पर चुकाया गया ब्याज भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत घटाया जा सकता है।
पुराना बनाम नया टैक्स रिजीम
किराएदारों को यह समझना ज़रूरी है कि किराए की आमदनी पुराने और नए, दोनों टैक्स रिजीम के तहत टैक्सेबल होती है। जहां 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और नगरपालिका कर कटौती दोनों मामलों में लागू होते हैं, वहीं होम लोन ब्याज को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसमें अंतर है। नए टैक्स रिजीम में अक्सर कम टैक्स दरें होती हैं, लेकिन यह कई कटौतियों को सीमित करता है। विशेष रूप से, नए रिजीम में, आपको घर संपत्ति से हुए नुकसान को सैलरी जैसी आमदनी के मुकाबले सेट-ऑफ करने में सीमाएं मिल सकती हैं। करदाताओं को अपनी विशिष्ट वित्तीय स्थिति के लिए कौन सा रिजीम चुनना है, यह तय करने से पहले दोनों रिजीम के तहत अपनी कुल टैक्स देनदारी की तुलना करनी चाहिए।
सही ITR फॉर्म चुनना
सही फॉर्म चुनना फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ज़रूरी है। उन व्यक्तियों के लिए जिनकी किराए की आमदनी एक ही हाउस प्रॉपर्टी से है और जिनकी कुल आमदनी ₹50 लाख तक है, ITR-1, जिसे 'सहज' भी कहा जाता है, आम तौर पर उपयुक्त फॉर्म है। हालांकि, यदि आपकी वित्तीय स्थिति ज़्यादा जटिल है - जैसे कि एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आमदनी, कैपिटल गेन, या विदेशी संपत्ति - तो आपको शायद ITR-2 का उपयोग करना होगा। गलत फॉर्म का उपयोग करने से फाइलिंग में देरी हो सकती है या टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है, इसलिए अपनी आमदनी के स्रोतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।
अनुपालन न करने के जोखिम
समय-सीमा तक अपना रिटर्न फाइल करने में विफल रहने पर कई जटिलताएं हो सकती हैं। सबसे तात्कालिक जोखिम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत पेनल्टी का है। ज़्यादातर व्यक्तियों के लिए, यह पेनल्टी ₹5,000 तक हो सकती है, जो देरी और कुल आमदनी के स्तर पर निर्भर करती है। मौद्रिक पेनल्टी से परे, फाइलिंग की अपनी ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज़ करने से टैक्स अधिकारियों द्वारा ज़्यादा जांच हो सकती है। यदि आयकर विभाग विसंगतियों को नोटिस करता है या पाता है कि आपने आमदनी को कम बताया है, तो वे जांच शुरू कर सकते हैं, जो समय लेने वाली हो सकती है और आगे चलकर वित्तीय और कानूनी समस्याएं खड़ी कर सकती है।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारीख 31 जुलाई, 2026 है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की समय-सीमा है। निवेशकों और प्रॉपर्टी मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तारीख से काफी पहले अपने रेंटल एग्रीमेंट, नगरपालिका कर भुगतान के रिकॉर्ड और होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र तैयार रखें। समय-सीमा विस्तार की किसी भी सूचना के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) से आने वाले अपडेट्स पर कड़ी नज़र रखें, हालांकि आखिरी समय की पोर्टल गड़बड़ियों या गलतियों से बचने के लिए जल्दी फाइल करना सबसे अच्छा है। उचित दस्तावेज़ीकरण भविष्य में टैक्स नोटिस के खिलाफ आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है।
