प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए खुशखबरी! इंडेक्सेशन से बचाएं टैक्स का पैसा

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AuthorMehul Desai|Published at:
प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए खुशखबरी! इंडेक्सेशन से बचाएं टैक्स का पैसा

प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए टैक्स के नियम बदल गए हैं। अब **12.5%** का फ्लैट कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा, लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी (जो **22 जुलाई, 2024** से पहले खरीदी गई है) पर आप पहले की तरह **20%** टैक्स की दर के साथ इंडेक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं। यह पुराने खरीदारों के लिए टैक्स देनदारी को काफी कम कर सकता है।

इंडेक्सेशन का फायदा: क्यों है ज़रूरी?

23 जुलाई, 2024 से प्रॉपर्टी बेचने पर 12.5% का नया कैपिटल गेन टैक्स नियम लागू हो गया है। इस नए नियम में इंडेक्सेशन (महंगाई के हिसाब से खरीद मूल्य को एडजस्ट करना) का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन, एक खास प्रावधान के तहत, 22 जुलाई, 2024 या उससे पहले प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग अभी भी पुराने 20% टैक्स दर के साथ इंडेक्सेशन का लाभ ले सकते हैं।

इंडेक्सेशन से टैक्स कैसे कम होता है?

इंडेक्सेशन प्रॉपर्टी की खरीद कीमत को महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाता है। इससे प्रॉपर्टी की बिक्री पर होने वाला असली मुनाफा कम हो जाता है, और उस कम हुए मुनाफे पर ही टैक्स लगता है। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बहुत पहले ₹50 लाख में खरीदी थी और अब उसे ₹2 करोड़ में बेच रहे हैं। इंडेक्सेशन के बाद खरीद कीमत बढ़कर ₹1 करोड़ हो सकती है, जिससे टैक्स सिर्फ ₹1 करोड़ के मुनाफे पर लगेगा, न कि ₹1.5 करोड़ पर।

दोनों दरों की तुलना क्यों करें?

अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के तहत मिलने वाली छूट का लाभ लेना चाहते हैं (जैसे कि मुनाफा किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करके टैक्स बचाना), तो आपको दोनों टैक्स व्यवस्थाओं की तुलना करनी होगी। पुराने 20% इंडेक्सेशन वाले नियम से भी काफी टैक्स बच सकता है, खासकर उन प्रॉपर्टीज़ पर जिन्हें लंबे समय से रखा गया है और जिनकी कीमत में काफी वृद्धि हुई है। नई 12.5% दर देखने में कम आकर्षक लग सकती है, पर बिना इंडेक्सेशन के यह पुराने नियमों से ज्यादा टैक्स दिलवा सकती है।

प्रॉपर्टी मालिकों के लिए सलाह

यह फैसला ऑटोमैटिक नहीं है। प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी खरीद की तारीख, मूल कीमत, मौजूदा बिक्री मूल्य और अन्य टैक्स छूटों के आधार पर दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करनी होगी। सही गणना के लिए खरीद की रसीदें और अन्य संबंधित कागजात संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी बेचने से पहले, 20% इंडेक्सेशन वाली दर और नई 12.5% फ्लैट दर, दोनों के तहत लगने वाले टैक्स की तुलना ज़रूर करें।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.