ITR Filing: 5.9 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न दाखिल! F&O ट्रेडर्स ITR-3 की ओर क्यों बढ़ रहे हैं?

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AuthorAditya Rao|Published at:
ITR Filing: 5.9 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न दाखिल! F&O ट्रेडर्स ITR-3 की ओर क्यों बढ़ रहे हैं?

31 जुलाई की डेडलाइन तक 5.9 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं। अब टैक्सपेयर्स ज़्यादा जटिल फॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। रिटेल इक्विटी और F&O ट्रेडिंग में तेजी के कारण कई लोगों को ITR-1 जैसे आसान फॉर्म से ITR-3 पर स्विच करना पड़ रहा है, जिसकी डेडलाइन बाद में है। समय पर फाइल न करने पर लेट फीस और टैक्स लाभ का स्थायी नुकसान हो सकता है।

5.9 करोड़ से ज़्यादा टैक्स रिटर्न दाखिल!

आयकर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन तक 5.9 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 5.47 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न पहले ही वेरिफाई हो चुके हैं, और लगभग 2.38 करोड़, यानी 40% से ज़्यादा पर कार्रवाई भी हो चुकी है। फाइलिंग की यह भारी संख्या बताती है कि लोग टैक्स नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब रिटर्न फाइल करने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

ITR-1 से ITR-3 की ओर बढ़ता रुझान

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ITR-1, जो केवल सैलरी या पेंशन आय वाले व्यक्तियों के लिए सबसे सरल फॉर्म है, उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण भारतीयों की बदलती वित्तीय आदतें हैं। पिछले कुछ सालों में एक्टिव डीमैट अकाउंट्स की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इस वजह से, ज़्यादातर लोग अब स्टॉक और म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन (Capital Gains) की रिपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि ITR-1 कैपिटल गेन्स की जानकारी नहीं देता, इसलिए कई टैक्सपेयर्स को अब ITR-2 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

F&O ट्रेडिंग का असर

सबसे बड़ा बदलाव उन रिटेल ट्रेडर्स के लिए आया है जो फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (F&O) सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत, डेरिवेटिव्स (Derivatives) से होने वाली आय को नॉन-स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। F&O सेगमेंट में सिर्फ एक ट्रेड भी करने पर व्यक्ति ITR-1 और ITR-2 दोनों के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसे टैक्सपेयर्स को ITR-3 फाइल करना पड़ता है, जो बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम वाले लोगों के लिए एक ज़्यादा विस्तृत फॉर्म है। टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों के लिए ITR-3 फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त रखी है, जिन्हें टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। यह उन लोगों को कुछ राहत देता है जो इस फॉर्म पर स्विच कर रहे हैं।

डेडलाइन मिस करने के बड़े नुकसान

जो लोग 31 जुलाई की मुख्य डेडलाइन चूक गए हैं, उन्हें सिर्फ ₹5,000 तक की लेट फीस (Late Fee) ही नहीं, बल्कि कुछ बड़े और गंभीर नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी और अक्सर गलत समझी जाने वाली समस्या यह है कि वे पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को चुनने का अधिकार खो देते हैं। एक बार मूल ड्यू डेट (Due Date) निकल जाने के बाद, टैक्सपेयर्स पुराने टैक्स सिस्टम को चुनने का मौका गंवा देते हैं, जो अक्सर नए डिफॉल्ट रिजीम की तुलना में ज़्यादा डिडक्शन (Deductions) की अनुमति देता था।

इसके अलावा, देर से रिटर्न फाइल करने पर वित्तीय नुकसान को मैनेज करने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। जो टैक्सपेयर्स डेडलाइन चूक जाते हैं, वे आम तौर पर बिजनेस लॉस (Business Losses), कैपिटल लॉस (Capital Losses), या F&O ट्रेडिंग से हुए नुकसान को भविष्य के सालों में सेट-ऑफ (Set-off) करने के लिए कैरी फॉरवर्ड (Carry Forward) नहीं कर पाते हैं। हालांकि हाउस प्रॉपर्टी (House Property) से संबंधित नुकसान को अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन दूसरे निवेशों पर हुए नुकसान को सेट-ऑफ न कर पाने से भविष्य में टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। इसलिए, निवेशकों और टैक्सपेयर्स को अब उन लोगों को अपना ITR-3 फाइल करने पर ध्यान देना चाहिए जो इसके लिए योग्य हैं, और इन वित्तीय नुकसानों से बचने के लिए 31 अगस्त की आगामी तारीख को ज़रूर पूरा करना चाहिए।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.