New Tax Regime: ₹12 लाख कमाने वालों को अब जीरो टैक्स, ऐसे समझें पूरा गणित

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AuthorAditya Rao|Published at:
New Tax Regime: ₹12 लाख कमाने वालों को अब जीरो टैक्स, ऐसे समझें पूरा गणित

अगर आपकी सालाना कमाई ₹12 लाख तक है, तो नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 87A के तहत मिलने वाले रिबेट का फायदा उठाकर आप टैक्स देनदारी को शून्य कर सकते हैं। यह पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना में एक बड़ा बदलाव है।

क्या हुआ है?

सरकार की नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अब ₹12 लाख तक सालाना कमाने वाले टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी शून्य हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में बढ़ोतरी और सेक्शन 87A के तहत मिलने वाले रिबेट (Rebate) को बढ़ाने से मध्यम-वर्ग के सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह बदलाव कई लोगों के लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन को आसान बना रहा है, क्योंकि नई व्यवस्था पारंपरिक टैक्स ढांचे की तुलना में ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है।

जीरो टैक्स का गणित ऐसे समझें

नई व्यवस्था के तहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 कर दिया गया है। ₹12 लाख की सालाना आय वाले व्यक्ति के लिए, यह डिडक्शन टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) को घटाकर ₹11.25 लाख कर देता है। इस राशि पर टैक्स की गणना और सेक्शन 87A के तहत ₹52,500 के बढ़े हुए रिबेट को मिलाने पर नेट टैक्स देनदारी शून्य हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुल टैक्स देनदारी अब ₹60,000 की बढ़ी हुई रिबेट सीमा के अंदर आ जाती है, जिससे इस आय वर्ग के लिए टैक्स बिल पूरी तरह माफ हो जाता है।

नई बनाम पुरानी व्यवस्था

पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) की तुलना करें तो टेक-होम सैलरी (Take-home salary) में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। पुरानी व्यवस्था में, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ ₹50,000 था, जिससे टैक्सेबल इनकम ₹11.50 लाख बचती थी। अन्य टैक्स-बचत निवेश (Tax-saving investments) या डिडक्शन को छोड़ दें, तो 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस (Health & Education Cess) सहित टैक्स देनदारी लगभग ₹1,63,800 तक पहुँच सकती है। नई व्यवस्था उन लोगों के लिए सीधा गणितीय फायदा देती है जिनके पास टैक्स-डिडक्टिबल निवेश का बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है।

टैक्सपेयर्स को क्या सोचना चाहिए?

नई टैक्स व्यवस्था अपने कम टैक्स रेट्स और बढ़ी हुई डिडक्शन लिमिट्स के कारण कई मध्यम-आय वर्ग के लोगों के लिए एक सरल और ज्यादा आकर्षक विकल्प बनती जा रही है। हालांकि, पुरानी व्यवस्था उन टैक्सपेयर्स के लिए अब भी फायदेमंद हो सकती है जो सेक्शन 80C और 80D के तहत मिलने वाले विभिन्न टैक्स-बचत डिडक्शन्स का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। टैक्सपेयर्स को अपनी विशेष फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए - यानी नई, सरल व्यवस्था की तुलना पुरानी व्यवस्था के विशिष्ट डिडक्शन्स से होने वाली संभावित बचत से करनी चाहिए - इससे पहले कि वे किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई चुनाव करें।

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