Income Tax Portal Update: 'Assessment Year' की जगह अब 'Tax Year'!

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AuthorMehul Desai|Published at:
Income Tax Portal Update: 'Assessment Year' की जगह अब 'Tax Year'!

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आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अपने e-Pay Tax पोर्टल पर बड़ा बदलाव किया है। अब 'Assessment Year' की जगह 'Tax Year' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो नए Income-tax Act, 2025 के तहत लागू होगा। करदाताओं को एडवांस टैक्स का भुगतान करते समय सही एक्ट चुनना होगा।

क्या हुआ है?

आयकर विभाग ने 15 जून 2026 से e-Pay Tax पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण शब्दावली बदलाव लागू किया है। सालों से करदाताओं के लिए एक मानक संदर्भ रहे 'Assessment Year' को अब 'Tax Year' से बदला जा रहा है। यह बदलाव पोर्टल को नए Income-tax Act, 2025 के साथ संरेखित करता है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अर्जित आय के लिए, सिस्टम अब इसे Tax Year 2026-27 के रूप में वर्गीकृत करेगा।

पोर्टल अपडेट में कैसे नेविगेट करें?

e-Pay Tax पोर्टल अब टैक्स भुगतान के लिए दो अलग-अलग विकल्प प्रस्तुत करता है: Income-tax Act, 1961 और Income-tax Act, 2025। यह डुअल-ऑप्शन इंटरफ़ेस करदाताओं को पुराने और नए कानून के बीच सहजता से संक्रमण करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करते समय, यह आवश्यक है कि उस अवधि के अनुरूप विकल्प चुना जाए जिसमें आय अर्जित की गई थी।

सही चुनाव क्यों मायने रखता है?

यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह पोर्टल अपडेट टैक्स कानूनों के बीच चुनाव का अवसर नहीं देता है। लागू होने वाला कानून आय अर्जन की अवधि से सख्ती से निर्धारित होता है। 31 मार्च 2026 तक अर्जित आय, Income-tax Act, 1961 द्वारा शासित होती है और उसका भुगतान उसी विकल्प के तहत किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद अर्जित आय, Income-tax Act, 2025 के अंतर्गत आती है। गलत एक्ट का चयन करने से कर रिकॉर्ड में प्रशासनिक त्रुटियां हो सकती हैं, जिससे भविष्य में फाइलिंग या मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

एडवांस टैक्स नियमों को समझना

नए Income-tax Act, 2025 की धारा 403 के तहत, लागू करदाताओं के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता बनी हुई है। हालांकि, उन लोगों के लिए विशिष्ट छूट हैं जो अनिवार्य ब्रैकेट में नहीं आते हैं। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी वरिष्ठ नागरिक एडवांस टैक्स का भुगतान करने से छूट प्राप्त हैं यदि उनके पास व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति की वर्ष के लिए कुल शुद्ध कर देनदारी ₹10,000 से कम है, तो उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

निवेशक क्या ट्रैक करें?

जैसे-जैसे नई कर प्रणाली नियमित वित्तीय गतिविधियों में एकीकृत हो रही है, निवेशकों और करदाताओं को किसी भी ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने से पहले अपनी कर श्रेणी को सत्यापित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि भुगतान सही विधायी बकेट में निर्देशित किए जाएं, सटीक अनुपालन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। Assessment Year 2026-27 या उससे पहले के किसी भी चल रही कार्यवाही के लिए, करदाताओं को Income-tax Act, 1961 के दिशानिर्देशों और प्रावधानों का पालन जारी रखना चाहिए। इन भुगतानों के स्पष्ट रिकॉर्ड बनाए रखना भविष्य के टैक्स फाइलिंग के लिए आवश्यक है।

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Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.