भारतीय क्रिप्टो टैक्स नियमों ने 90% ट्रेडिंग को विदेशी एक्सचेंजों पर धकेला, सरकार को अरबों का नुकसान

ECONOMY
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AuthorAbhay Singh|Published at:
भारतीय क्रिप्टो टैक्स नियमों ने 90% ट्रेडिंग को विदेशी एक्सचेंजों पर धकेला, सरकार को अरबों का नुकसान
Overview

कॉइनडीसीएक्स (CoinDCX) समर्थित रिपोर्ट के अनुसार, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) पर भारत के कड़े 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के कारण 90% से अधिक भारतीय क्रिप्टो ट्रेडिंग विदेशी एक्सचेंजों पर जा रही है। इससे अनुमानित ₹11,000 करोड़ का टीडीएस एकत्र नहीं हो पाया है और यदि वर्तमान नीतियां जारी रहती हैं तो अगले पांच वर्षों में ₹39,971 करोड़ तक का संभावित नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में अनुपालन बढ़ाने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए टीडीएस दरों को कम करने और विदेशी प्लेटफार्मों को भारतीय क्षेत्राधिकार में लाने जैसे उपायों की सिफारिश की गई है।

भारत के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs), जिनमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल हैं, के कराधान ढांचे की समीक्षा की जा रही है क्योंकि इसका ट्रेडिंग व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है। VDA की बिक्री से होने वाले लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 115BBH के तहत 30% फ्लैट टैक्स लगता है, साथ ही अतिरिक्त उपकर और अधिभार भी लगते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय धारा 194S के तहत सभी VDA हस्तांतरणों के लिए अनिवार्य 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) है, जो व्यक्तियों और संस्थानों दोनों को प्रभावित करता है।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में FY2025-26 से एक समर्पित 'शेड्यूल VDA' शामिल होगा, जिसमें सभी क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट की जाएगी। अनुपालन को धारा 271C के माध्यम से और मजबूत किया गया है, जो TDS काटने या जमा करने में विफलता पर जुर्माना, ब्याज और यहां तक कि कारावास का प्रावधान करती है।
हालांकि, कॉइनडीसीएक्स (CoinDCX) की एक उद्योग-समर्थित शोध रिपोर्ट एक बड़ा परिणाम उजागर करती है: 1% TDS ने विदेशी एक्सचेंजों पर गतिविधियों को काफी बढ़ावा दिया है। अब भारतीय क्रिप्टो ट्रेडिंग का 90% से अधिक इन प्लेटफार्मों पर हो रहा है, जिससे अनुमानित ₹11,000 करोड़ का TDS एकत्र नहीं हो पा रहा है। अनुमान बताते हैं कि यदि वर्तमान कर संरचना अपरिवर्तित रहती है, तो भारत अगले पांच वर्षों में ₹39,971 करोड़ तक का TDS गंवा सकता है।
रिपोर्ट कुछ समाधानों का सुझाव देती है जैसे TDS दरों को कम करना, ट्रेडिंग हानियों को ऑफसेट करने की अनुमति देना, विदेशी एक्सचेंजों को भारतीय नियामक क्षेत्राधिकार में लाना, और VDA कराधान को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। कॉइनडीसीएक्स के सह-संस्थापक, सुमित गुप्ता का मानना है कि ये बदलाव अधिक पारदर्शी क्रिप्टो टैक्स वातावरण को बढ़ावा देंगे, घरेलू एक्सचेंजों का समर्थन करेंगे और निवेशकों के हितों की रक्षा करेंगे।
Impact
इस समाचार का भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार और सरकारी राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विदेशी एक्सचेंजों की ओर बदलाव संभावित पूंजी उड़ान और कर संग्रह में कठिनाई का संकेत देता है, जिससे भारतीय सरकार को नीतिगत संशोधन करने पड़ सकते हैं। अनुमानित राजस्व हानि डिजिटल संपत्तियों के लिए कराधान रणनीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाती है।
Impact Rating: 7/10
कठिन शब्दों की परिभाषाएँ

  • वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs): ये डिजिटल संपत्तियां हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य होता है। उदाहरणों में क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन, एथेरियम), नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs), और अन्य डिजिटल टोकन शामिल हैं।
  • टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS): यह प्रत्यक्ष कर संग्रह का एक रूप है जहां भुगतान करने वाला, भुगतान प्राप्त करने वाले को भुगतान करते समय एक निर्दिष्ट प्रतिशत राशि काट लेता है और सीधे सरकार के पास जमा कर देता है। यह अग्रिम कर के रूप में कार्य करता है।
  • आयकर अधिनियम (Income Tax Act): भारत में प्रत्यक्ष कराधान को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
  • शेड्यूल VDA (Schedule VDA): आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म के भीतर एक विशिष्ट अनुभाग या प्रपत्र, जो करदाताओं के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आय या हानियों की घोषणा और रिपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • ऑफशोर एक्सचेंज (Offshore Exchanges): क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जो भारत के बाहर पंजीकृत और संचालित होते हैं।
  • अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction): सरकार या कानूनी प्रणाली का वह अधिकार और शक्ति जिसके तहत वह अपने क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों, संपत्ति या घटनाओं पर कानूनी निर्णय और फैसले कर सकती है।
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