निवेश के रास्ते खुले: पड़ोसी देशों से FDI को बढ़ावा
भारत ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) पॉलिसी में ज़मीन से सटे पड़ोसी देशों (LBCs) के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मार्च 2026 से लागू हो रहे ये नए नियम, 2020 के प्रतिबंधात्मक प्रेस नोट 3 (PN3) को संशोधित करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बेनिफिशियल ओनरशिप (beneficial ownership) को लेकर स्पष्टता लाना और प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को तेज करना है। इससे भारत को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के उपायों को भी बरकरार रखा जाएगा।
नए नियम: आसान पहुंच और तेज मंजूरी
इस पॉलिसी बदलाव से ज़मीन से सटे पड़ोसी देशों के विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करना अब आसान हो गया है। पहले, PN3 के तहत LBCs या उनके बेनिफिशियल ओनर्स से होने वाले सभी निवेशों के लिए सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य था। यह नियम कोविड-19 महामारी के दौरान अचानक हुए अधिग्रहण को रोकने के लिए लाया गया था। हालांकि, इस व्यापक आवश्यकता ने जायज निवेशों को भी बाधित किया, खासकर उन ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और विभिन्न निवेशकों वाले स्टार्टअप्स के लिए। अब, ऑटोमैटिक रूट के तहत बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए 10% का थ्रेशोल्ड (threshold) छोटे हिस्से के निवेश को भी लंबी सरकारी समीक्षाओं से बचने की अनुमति देता है। कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों के लिए, जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में मदद के लिए 60 दिनों की तेज अप्रूवल प्रक्रिया लागू की गई है। यह तेज प्रक्रिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और स्थानीय कंपनियों को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने में मदद करेगी।
पिछली समस्याओं का समाधान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
अप्रैल 2020 में भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक चिंताओं के बीच लाए गए PN3 के तहत, LBCs से किसी भी हिस्से के FDI के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता थी। उस समय 'बेनिफिशियल ओनरशिप' की स्पष्ट परिभाषा FDI नियमों में न होने से काफी भ्रम की स्थिति थी। इस अनिश्चितता के कारण निवेश प्रस्तावों का एक बड़ा बैकलॉग (backlog) जमा हो गया था और FDI में भारी गिरावट आई थी, FY23 में नेट इनफ्लो 27% गिर गया था। नए नियम इन समस्याओं को सुलझाते हैं, क्योंकि बेनिफिशियल ओनरशिप की परिभाषा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के मानदंडों के साथ जोड़ा गया है। इससे ओनरशिप और कंट्रोल के लिए स्पष्ट मानक मिलते हैं, जिससे निवेशकों के लिए चीजें अधिक अनुमानित हो जाती हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके आर्थिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना और मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी को लगभग 17% से बढ़ाकर 25% करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स और पॉलीसिलिकॉन पर ध्यान केंद्रित करना 'मेक इन इंडिया' (Make in India) और PLI स्कीम्स जैसी पहलों के अनुरूप है, जिन्होंने पहले ही निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दिया है। यह पॉलिसी बदलाव इन प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को गति देगा, स्थानीय वैल्यू एडिशन और मजबूत सप्लाई चेन को प्रोत्साहित करेगा। यह कदम भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में बदलावों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा, जो मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए एक विकल्प पेश करता है।
कुछ अनसुलझे सवाल और नियंत्रण संबंधी चिंताएं
इन सुधारों के बावजूद, कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जटिल, मल्टी-लेयर्ड (multi-layered) निवेश संरचनाओं में 'अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल' (ultimate effective control) को कैसे लागू किया जाएगा। हालांकि 10% का थ्रेशोल्ड माइनॉरिटी (minority) निवेशकों की मदद करता है, लेकिन यह नियम कि प्रमुख स्वामित्व और नियंत्रण कुछ तेजी से ट्रैक किए जाने वाले सेक्टरों में भारतीय निवासियों के पास रहना चाहिए, यह दर्शाता है कि सरकार अभी भी रणनीतिक संपत्तियों के नियंत्रण को लेकर सतर्क है। तेजी से ट्रैक किए जाने वाले क्षेत्रों में बहुमत भारतीय स्वामित्व की कड़ी आवश्यकता, LBC निवेशकों के लिए भी, यह दर्शाती है कि पूंजी का स्वागत है, लेकिन रणनीतिक नियंत्रण घरेलू ही रहेगा। यह पॉलिसी LBC देशों के डायरेक्टर्स (directors) के लिए सुरक्षा मंजूरी (security clearance) के नियमों को भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करती है, जो अन्य चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा, सचिवों की समिति (committee of secretaries) द्वारा पात्र सेक्टरों की सूची को कितनी तेजी से अपडेट किया जा सकता है, इसमें सरकार की अनुकूलन क्षमता उल्लेखनीय है, लेकिन नियामक परिवर्तन लंबी अवधि की निवेश योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
भविष्य का दृष्टिकोण: मजबूत प्रतिस्पर्धा और अधिक निवेश
अपडेटेड FDI नियमों से भारत के, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टरों में, विदेशी निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनने की उम्मीद है। नियमों को स्पष्ट करके और मंजूरियों को तेज करके, सरकार अधिक पूंजी आकर्षित करने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रोत्साहित करने और 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) पहल का समर्थन करने का लक्ष्य रखती है। विशेषज्ञ इसे एक व्यावहारिक कदम मानते हैं जो स्टार्टअप्स और डीप-टेक फर्मों के लिए पूंजी को खोल सकता है, जिससे भारत निवेश के लिए एक अधिक प्रतिस्पर्धी स्थान बन जाएगा। इन परिवर्तनों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें कितनी लगातार लागू किया जाता है और भारत की औद्योगिक प्रणाली नए निवेशों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कैसे विकसित होती है।