रेगुलेटरी एक्शन की ओर बढ़ता कदम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट 2026 में वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेक्टर पर सरकारी निगरानी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए पेनल्टी प्रावधान, इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की सेक्शन 509 के तहत 'निर्धारित रिपोर्टिंग एंटिटीज' जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाएंगे। यह कदम डिस्क्लोजर-आधारित आवश्यकताओं से आगे बढ़कर, लागू वित्तीय दंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट इरादा दिखाता है।
नियमों का पालन न करने पर बढ़ेगा जुर्माना
नए नियमों के तहत, जो एंटिटीज जरूरी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट सबमिट करने में विफल रहेंगी, उन्हें फाइलिंग पूरी होने तक हर दिन ₹200 का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, गलत या भ्रामक जानकारी रिपोर्ट करने वालों या गलती सामने आने के बाद उसे ठीक न करने वालों के लिए ₹50,000 का जुर्माना तय किया गया है। इन दैनिक और गलत जानकारी संबंधी फाइन के अलावा, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 508 (2) के तहत क्रिप्टो इनकम स्टेटमेंट के निरंतर खुलासे में देरी के लिए ₹100,000 तक का कुल जुर्माना लग सकता है। क्रिप्टो स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में देरी के लिए भी पेनल्टी बताई गई है, जिसमें एक महीने तक की देरी के लिए ₹75,000 और उसके बाद ₹150,000 तक का प्रावधान है। यह व्यापक दृष्टिकोण VDA इकोसिस्टम के भीतर बढ़ी हुई सिस्टमैटिक पारदर्शिता और डेटा इंटेग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए है।
इंडस्ट्री की प्रतिक्रियाएं और इकोसिस्टम पर असर
इंडस्ट्री के लीडर्स ने इन पेनल्टीज को क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव कदम माना है, जो जवाबदेही को मजबूत करेगा और डिजिटल एसेट रिपोर्टिंग को मेनस्ट्रीम फाइनेंसियल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करेगा। KoinX के फाउंडर और CEO, पुनीत अग्रवाल ने कहा कि ये उपाय व्यक्तिगत निवेशकों के बजाय प्लेटफॉर्म-लेवल कंप्लायंस पर केंद्रित हैं, जिसका मकसद डेटा की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। Mudrex के CEO, एडुल पटेल का मानना है कि यह हालिया FIU-IND गाइडलाइंस पर आधारित कंप्लायंस और पारदर्शिता को मजबूत करने की व्यापक नीतिगत बदलाव का प्रतिबिंब है। CoinDCX के को-फाउंडर, सुमित गुप्ता ने जोर देकर कहा कि फोकस टैक्स चोरी को रोकने पर है और एक्सचेंज नीति सहयोग के माध्यम से एक इनोवेटिव VDA इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
टैक्स स्ट्रक्चर पर सुधार की मांग
हालांकि, कंप्लायंस उपायों का स्वागत करने के साथ-साथ, इंडस्ट्री में मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार की भी मांग बनी हुई है। बजट में VDA गेन्स पर 30% टैक्स, ट्रांजैंक्स पर 1% TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स), और नुकसान की भरपाई की अनुमति न देने जैसी नीतियों को बरकरार रखा गया है। कई प्रतिभागियों का तर्क है कि ये नीतियां घरेलू भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं और गतिविधि को ऑफशोर धकेलती हैं। CoinSwitch के को-फाउंडर, आशीष सिंघल ने पेनल्टीज में सकारात्मक कदम की सराहना की, लेकिन चेतावनी दी कि सच्ची ग्रोथ के लिए आर्थिक तर्कसंगतता की आवश्यकता है ताकि Web3 प्रतिभा और नवाचार भारत में बना रहे। उनका सुझाव है कि वर्तमान टैक्स व्यवस्था एक एसिमेट्रिक माहौल बनाती है।
विकसित होता VDA परिदृश्य
ये नई पेनल्टीज जनवरी 2026 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) द्वारा जारी किए गए अपडेटेड गाइडलाइंस के तुरंत बाद आई हैं, जिसमें नए यूजर्स के लिए 'लाइवनेस डिटेक्शन' (सेल्फी और जियोलोकेशन ट्रैकिंग) सहित सख्त नो योर कस्टमर (KYC) नॉर्म्स अनिवार्य किए गए हैं। यह रेगुलेटरी पुश वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप है, जहां 2026 स्टेबलकॉइन्स, कस्टडी और डिस्क्लोजर रेजीम पर क्रिप्टो रेगुलेशन के कार्यान्वयन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। 100 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले भारत के VDA सेक्टर में तेजी से परिपक्वता आ रही है, और स्टेकहोल्डर्स का मानना है कि रेगुलेटरी स्पष्टता और उचित कराधान प्रतिभा को बनाए रखने और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे इंडस्ट्री अधिक भरोसे और दीर्घकालिक स्थिरता की ओर बढ़ेगी। सरकार का दृष्टिकोण एक मजबूत रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लगता है, जिसे उद्योग पर्यवेक्षक उम्मीद करते हैं कि कराधान नीतियों के पुन: कैलिब्रेशन से पूरक किया जाएगा ताकि निरंतर ऑनशोर नवाचार को बढ़ावा मिल सके और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर पूंजी के पलायन को रोका जा सके।