हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पेश किया

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AuthorWhalesbook News Team|Published at:
हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पेश किया
Overview

हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2025 लागू किया है, जो पात्र संविदा श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा और विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। यह कानून उन कर्मचारियों के लिए है जो राज्य सरकार द्वारा पांच साल से अधिक समय से नियुक्त हैं और मासिक ₹50,000 से कम कमाते हैं, और उन्हें सेवानिवृत्ति (सुपरएनुएशन) तक रोजगार का वादा करता है। इसमें प्रवेश-स्तर का वेतन समता (pay parity), स्वास्थ्य लाभ, ग्रेच्युटी और मातृत्व सहायता प्रदान की गई है, लेकिन इसमें ईपीएफ (EPF) जैसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा और नियमित सरकारी कर्मचारियों की तुलना में गैर-वेतन लाभों की कमी है।

भारत में लचीले और संविदा रोजगार में वृद्धि के चलन के बाद, जहाँ फैक्ट्री क्षेत्र में संविदा श्रम का हिस्सा 1993-94 में 13% से बढ़कर 2023-24 में 41% से अधिक हो गया है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2025 पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य संविदा कार्य की अनिश्चित प्रकृति को संबोधित करना है, जिसके द्वारा पात्र कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पात्र उन कर्मचारियों को परिभाषित किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कम से कम पांच साल से नियुक्त हैं और प्रति माह ₹50,000 से कम कमाते हैं। कथित तौर पर ये कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति (सुपरएनुएशन) तक काम करते रहेंगे।

पात्र संविदा कर्मचारी तुलनीय नियमित पदों के वेतन स्तर में प्रवेश वेतन के बराबर एक समेकित मासिक पारिश्रमिक (consolidated monthly remuneration) प्राप्त करेंगे। यह वेतन महंगाई भत्ते (DA) समायोजन के साथ साल में दो बार बढ़ेगा। वे पीएमजेएवाई चिराग एक्सटेंशन योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (death-cum-retirement gratuity), और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार मातृत्व लाभ के भी हकदार होंगे। हालांकि, यह अधिनियम नियमित राज्य सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों का विस्तार नहीं करता है। विशेष रूप से, इसमें कई गैर-वेतन लाभ और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत मिलने वाले लाभों की तुलना में कम व्यापक हो सकते हैं। अधिनियम में नियमित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रक्रिया (grievance procedure) का भी अभाव है, और वेतन आयोगों से बाहर रहने का मतलब है कि उनकी मजदूरी वृद्धि धीमी होगी।

प्रभाव
यह कानून राज्य सरकार के भीतर दीर्घकालिक संविदा रोजगार को औपचारिक बनाने और सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो संभावित रूप से अन्य राज्यों को समान नीतियां अपनाने के लिए प्रभावित कर सकता है। यह संविदा श्रमिकों के लिए नौकरी की असुरक्षा के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करता है। हालांकि, नियमित कर्मचारियों की तुलना में लाभों में असमानता और सामाजिक सुरक्षा का सीमित दायरा इन श्रमिकों को अभी भी कमजोर स्थिति में छोड़ सकता है। यह मॉडल निजी क्षेत्र के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे रोजगार संरचनाओं में विविधता आ सकती है।
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कठिन शब्द और अर्थ (Difficult Terms and Meanings):

  • Industrial Disputes Act, 1947: नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कानून।
  • Minimum Wages Act, 1948: श्रमिकों को बचाने के लिए कुछ व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी दरें तय करने को अनिवार्य करने वाला विधान।
  • Contract Labour (Regulation) Act, 1970 (CLRAA): संविदा मजदूरों के रोजगार को नियंत्रित करने वाला कानून, जिसका उद्देश्य उनकी शर्तों और भुगतान को विनियमित करना है।
  • Flexible Jobs: ऐसी नौकरियां जो स्थायी न हों, जिनमें अस्थायी अनुबंध, अंशकालिक भूमिकाएं, या कार्य-आधारित कार्य शामिल हों, और जिनमें नौकरी की सुरक्षा कम हो।
  • Superannuation: रोजगार से सेवानिवृत्ति, आमतौर पर पूर्व-निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंचने पर।
  • Consolidated Monthly Remuneration: मासिक रूप से दिया जाने वाला एक निश्चित वेतन, जिसमें अक्सर अलग से भत्ते के बिना सभी भुगतान घटक शामिल होते हैं।
  • Pay Level: सरकारी रोजगार संरचना के भीतर एक निर्धारित वेतन बैंड या पैमाना।
  • Dearness Allowance (DA): कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई के लिए प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, जिसे आमतौर पर समय-समय पर समायोजित किया जाता है।
  • PMJAY Chiraryu Extension Scheme: एक विस्तारित स्वास्थ्य बीमा योजना, जो संभवतः हरियाणा के लिए विशिष्ट है, जो पात्र लाभार्थियों को चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है।
  • Death-cum-Retirement Gratuity: लंबी सेवा के लाभ के रूप में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर प्रदान की जाने वाली एकमुश्त राशि।
  • Social Security Code, 2020: भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और बीमा से संबंधित विभिन्न कानूनों को समेकित करने वाला एक व्यापक विधान।
  • EPF (Employees' Provident Fund): एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत योजना जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जो सेवानिवृत्ति पर भुगतान की जाती है।
  • Employees’ State Insurance Act, 1948 (ESI): बीमार पड़ने, मातृत्व या रोजगार चोट लगने की स्थिति में बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं और नकद लाभ प्रदान करने वाला कानून।
  • Grievance Procedure: संगठन के भीतर कर्मचारियों द्वारा अपनी चिंताओं या शिकायतों को उठाने और उनका समाधान प्राप्त करने के लिए स्थापित एक औपचारिक प्रणाली।
  • Pay Commissions: सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाने वाली समितियाँ जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों में परिवर्तन की समीक्षा और सिफारिश करती हैं।
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