EPFO पेंशन: आश्रितों के लिए जीवन रेखा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिनकी 58 साल की उम्र से पहले मृत्यु हो जाती है।
10 साल से ज़्यादा की सेवा: पत्नी और बच्चों के लिए पेंशन
अगर किसी सदस्य की 10 साल से अधिक की सेवा अवधि में मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी आजीवन पेंशन की हकदार होती हैं। यह पेंशन, कर्मचारी की 58 साल की उम्र में गणना की गई पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Pay) का 50% होती है और यह पेंशन दोबारा शादी न करने तक मिलती रहती है। पत्नी को हर महीने कम से कम ₹1,000 की पेंशन की गारंटी दी जाती है। इसके अलावा, 2 बच्चों तक को प्रति बच्चा पत्नी की पेंशन का 25% हिस्सा 25 साल की उम्र तक मिलेगा। अगर दोनों माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बच्चों को 75% की दर से अनाथ पेंशन (Orphan Pension) मिलेगी, जो प्रति बच्चा देय होगी।
10 साल से कम सेवा: विड्रॉल बेनिफिट का प्रावधान
जब कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह देता है, तो उसके परिवार को मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलता। ऐसे मामलों में, परिवार सदस्य विड्रॉल बेनिफिट (Withdrawal Benefit) का दावा कर सकते हैं। इस राशि की गणना सदस्य के वेतन और सेवा की अवधि के आधार पर की जाती है। यदि कोई योग्य परिवार सदस्य नहीं पाया जाता है, तो यह लाभ नॉमिनी (Nominee) या मृत सदस्य के आश्रित माता-पिता को भुगतान किया जा सकता है।
पेंशन से परे: EPF और इंश्योरेंस का लाभ
मासिक पेंशन के अलावा, नॉमिनी को कर्मचारी के कुल जमा EPF (Employees' Provident Fund) बैलेंस पर भी पूरा अधिकार होता है, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है। इसके साथ ही, EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) स्कीम के तहत एक अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) भी मिलता है। हालिया अपडेट के अनुसार, सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर यह EDLI भुगतान न्यूनतम ₹2.5 लाख से लेकर अधिकतम ₹7 लाख तक हो सकता है।
क्लेम कैसे करें: प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़
EPS लाभ का दावा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लेम के लिए, लाभार्थी EPFO Unified Member Portal पर लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ मृत सदस्य का UAN और अपना आधार विवरण प्रदान करना होगा। मोबाइल नंबर वेरिफाई करने और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन क्लेम के लिए, 'कंपोजिट क्लेम फॉर्म' (Composite Claim Form) डाउनलोड करके, उसे एम्प्लॉयर (Employer) से अटेस्ट कराकर संबंधित EPFO ऑफिस में जमा करना होता है। क्लेम करते समय मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार और पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, और परिवार या कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ ज़रूरी होते हैं।
