अल्लाहाबाद HC का PMLA के तहत ED जाँच पर महत्वपूर्ण निर्णय
अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जाँच शक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की एक खंडपीठ ने प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIRs) में अतिरिक्त जानकारी (addendums) जोड़ने की अनुमति और मूल अपराधों (predicate offences) के न्यायिक स्थगन (stay) की स्थिति में ED के जाँच दायरे को स्पष्ट किया है।
मुख्य मुद्दा
यह फैसला व्यवसायी सतेंद्र सिंह भसीन द्वारा ED के खिलाफ दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें उन्होंने ECIR को चुनौती दी थी। ECIR ग्रेटर नोएडा में "द ग्रैंड वेनिस मॉल" और "मिस्ट एवेन्यू" जैसी रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित कई FIR पर आधारित था। भसीन ने तर्क दिया कि ED के पास आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, खासकर जब मूल अपराध का मुकदमा एक एकल न्यायाधीश द्वारा स्थगित कर दिया गया हो। उन्होंने यह भी कहा कि असंबद्ध FIRs को ECIR में अनुचित रूप से जोड़ा गया था।
अदालत ने ECIR की प्रकृति पर चर्चा करते हुए कहा कि ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत FIRs से अलग, आंतरिक प्रशासनिक दस्तावेज हैं। पीठ ने कहा, "ECIR कोई वैधानिक दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रशासनिक दस्तावेज़ है। इसकी सीमाएं PMLA के किसी प्रावधान द्वारा तय नहीं की गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 के तहत FIR के विपरीत, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अलावा संशोधित या पूरक नहीं किया जा सकता है, ECIR प्रक्रियात्मक कठोरता से बंधा नहीं है।"
ECIR ऐडेंडम की अनुमति
विशेष क़ानूनों की जाँच की गतिशील प्रकृति को दोहराते हुए, अदालत ने यह माना कि ECIRs को पूरक या अद्यतन किया जा सकता है। निर्णय में स्पष्ट किया गया, "जहाँ ED को नईअनुसूचित अपराधों (scheduled offences) या उन्हीं अभियुक्तों या उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से जुड़ी आगे की लेन-देन से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है, तो वह ऐडेंडम के माध्यम से उस जानकारी को अपने जाँच रिकॉर्ड में शामिल करने का हकदार है।" अदालत को ऐसे ऐडेंडम को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानूनी बाधा या न्यायिक निर्णय नहीं मिला।
स्थगित मूल अपराधों का प्रभाव
हालांकि, इस फैसले ने ED की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण अंकुश लगाया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि PMLA की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध स्वाभाविक रूप से एक अनुसूचित (मूल) अपराध के अस्तित्व पर निर्भर करते हैं। यदि मूल अपराध का मुकदमा स्थगित कर दिया जाता है, तो ED अपराध की आय (proceeds of crime) की जाँच को एकतरफा आगे नहीं बढ़ा सकती। अदालत ने कहा, "ECIR को न्यायिक निलंबन में रहते हुए मूल अपराध को छोड़कर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देना, स्थगन आदेश को दरकिनार करने के समान होगा, जो कानून के शासन और न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत के विपरीत है।"
इसलिए, ED को तब तक समेकित ग्रैंड वेनिस प्रोजेक्ट FIRs से जुड़ी अपराध की आय की जाँच से प्रतिबंधित कर दिया गया, जब तक कि मामला एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है या आरोप तय नहीं किए जाते। अदालत ने ED के इस तर्क को खारिज कर दिया कि PMLA जाँच मूल कार्यवाही पर स्थगन के बावजूद जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यह न्यायिक आदेशों को दरकिनार करना होगा।
गैर-जमानती वारंटों का रद्द होना
मामले के एक अलग पहलू में, अदालत ने सतेंद्र सिंह भसीन के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBWs) रद्द कर दिए। ED ने समन से बचने का आरोप लगाते हुए NBWs माँगी थी। अदालत ने पाया कि भसीन ने चार वर्षों तक एजेंसी के साथ लगातार बातचीत की थी, पहले व्यक्तिगत रूप से और बाद में प्रतिनिधियों के माध्यम से पेश हुए। अदालत ने "तलाशी अभियान से भागने" और समन से बचने के बीच अंतर किया, और सुझाव दिया कि पहला एक अप्रत्याशित तलाशी की प्रतिक्रिया हो सकती है। अदालत ने बिना आरोप तय किए लंबी जाँच की अवधि को नोट किया, जिससे पता चलता है कि NBWs संभवतः कोई स्पष्ट जाँच उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे थे।
प्रभाव
यह निर्णय ED के लिए जाँच रिकॉर्ड (ECIRs) को अद्यतन करने में प्रक्रियात्मक लचीलेपन पर स्पष्टता प्रदान करता है, साथ ही यह सिद्धांत भी मजबूत करता है कि PMLA के तहत ED की शक्तियाँ एक सक्रिय मूल अपराध पर निर्भर करती हैं। यह PMLA जाँचों की गति और दायरे को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ मूल अपराध के मुकदमों को स्थगन मिलता है। गैर-जमानती वारंटों के रद्द होने से ज़बरदस्ती के उपायों का सामना कर रहे व्यक्तियों को राहत मिलती है। बाज़ार की वापसी पर समग्र प्रभाव अप्रत्यक्ष है, जो जाँच में शामिल व्यवसायों के लिए नियामक जोखिम की धारणा को प्रभावित करता है। प्रभाव रेटिंग: 6/10।
कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण
- एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR): प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू करने के लिए दर्ज किया गया एक आंतरिक दस्तावेज़, जो अन्य पुलिस मामलों में FIR जैसा होता है।
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA): मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिनियमित एक व्यापक भारतीय कानून।
- प्रिडिकेट ऑफेंस (Predicate Offence): अपराध की वह मूल आपराधिक गतिविधि जो अपराध की आय उत्पन्न करती है, जैसे धोखा, जालसाजी, या षडयंत्र, जो मनी लॉन्ड्रिंग जाँच का आधार बनती है।
- शेड्यूल्ड ऑफेंस (Scheduled Offence): PMLA अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की एक सूची, जिनके घटित होने पर PMLA के तहत कार्यवाही हो सकती है।
- नॉन-बेलेबल वारंट (NBW): अदालत द्वारा जारी किया गया वारंट जो कानून प्रवर्तन को किसी गंभीर अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश देता है। जमानती वारंट के विपरीत, गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस जमानत नहीं दे सकती, बल्कि अदालत से जमानत लेनी पड़ती है।
- कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC): भारत में आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून, जिसमें अपराधों की जाँच और मुकदमा शामिल है।